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Train Late Refund Rule: क्या आपकी ट्रेन भी देरी से चल रही है, जानें कैसे पा सकते हैं पूरा रिफंड

Train Late Refund Rule: गर आपकी ट्रेन लेट हो रही है तो ऐसे में आप रेलवे से अपने टिकट का पूरा रिफंड ले सकते हैं. आईए जानते हैं कि ट्रेन लेट होने पर कैसे टिकट का पूरा पैसा रिफंड करवाया जा सकता है.

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Edited By: Purushottam Kumar
Train Late Refund Rule: क्या आपकी ट्रेन भी देरी से चल रही है, जानें कैसे पा सकते हैं पूरा रिफंड

Train Late Refund Rule: एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए देश का बड़ा तबका रेलवे का इस्तेमाल करता है. रेलवे का सफर कम पैसे में काफी आरामदायक है. रेलवे के माध्यम से आप तय समय में अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं. हालांकि, कई बार ऐसा देखा जाता है कि ट्रेन की घंटे की देरी से चल रही होती है जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अगर आपकी ट्रेन लेट हो रही है तो ऐसे में आप रेलवे से अपने टिकट का पूरा रिफंड ले सकते हैं. रेलवे से यात्रा करने वाले काफी यात्रियों को इन नियमों के बारे में पता ही नहीं है. आईए आज हम आपको बताते हैं कि ट्रेन लेट होने पर कैसे टिकट का पूरा पैसा रिफंड करवाया जा सकता है.

ट्रेन लेट होने पर मिलेगा रिफंड

ट्रेन लेट होने की स्थिति में यात्रा रेलवे के नियम के अनुसार रिफंड पाने का हकदार होता है. नियम के अनुसार यात्री रिफंड तो तभी क्लेम कर सकते हैं जब ट्रेन अपने समय से 3 घंटे से अधिक लेट है. अगर आपकी ट्रेन तीन घंटे की देरी से चल रही है और ऐसी स्थिति में आप सफर नहीं करना चाहते हैं तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं और फिर आपको आपके टिकट का रिफंड दिया जाएगा.

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रिफंड पाने के लिए क्या करें

रेलवे के नियम के अनुसार रिफंड पाने के लिए आपको टिकट डिपॉजिट रसीद ( TDR) फाइल करना होगा. टीडीआर आइल करने के लिए आपको IRCTC की वेबसाइट पर विजिट करना होगा. टीडीआर को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों  मोड से फाइल किया जा सकता है. अगर आपने टिकट काउंटर से टिकट लिया है तो आपको यात्रा शुरू करने वाले स्टेशन पर जाकर अपना टिकट सरेंडर करना होगा इसके  बाद आपको रिफंड मिल जाएगा.

ऑनलाइन कैसे फाइल करें TDR

ऑनलाइन TDR फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने IRCTC में लॉग इन करना होगा. इसके बाद Services में  जाकर File Ticket Deposit Receipt (TDR) पर क्लिक करें. इसके बाद  My Transactions टैब में जाकर TDR  फाइल कर सकते हैं. टीडीआर फाइल करने के बाद आपके अनुरोध को रेलवे के पास भेजा जाएगा. इसके बाद रिफंड का पैसा उसी खाते में आएगा जिसके भुगतान किया गया था. आपको बताते चलें, कंफर्म तत्काल टिकट रद्द करने की स्थिति में रेलवे की ओर से आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा.

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