Saurabh Murder Case: मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में ब्रह्मपुरी पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. इसमें साफ कहा गया है कि हत्या के पीछे किसी तंत्र-मंत्र का नहीं, बल्कि अवैध प्रेम संबंध में बाधा बनने का मामला है. सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मुख्य आरोपी बनाया गया है.
बता दें कि इंदिरा नगर के रहने वाले सौरभ की 3 मार्च की रात उसकी ही पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी. सौरभ को पहले नींद की दवा दी गई, फिर उसके सीने में चाकू घोंपा गया. यही नहीं, हत्या के बाद उसका सिर और दोनों हाथ काटकर लाश को नीले ड्रम में सीमेंट भरकर छुपा दिया गया. दोनों हत्यारे अगले दिन हिमाचल भाग गए और फिर 17 मार्च को वापस मेरठ लौटे.
ड्रम से मिली लाश, 18 मार्च को खुला मामला
वहीं 18 मार्च को जब पुलिस को सूचना मिली, तो घर के पीछे से ड्रम में बंद सौरभ की लाश बरामद हुई. उसी दिन मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया. 19 मार्च को दोनों को जेल भेजा गया. जांच इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने की और 54 दिन बाद चार्जशीट दाखिल की गई.
36 गवाह, सैकड़ों सबूत
बताते चले कि इस केस में पुलिस ने 36 गवाह बनाए हैं, जिनमें सौरभ का भाई राहुल और कैब चालक अजबसिंह मुख्य गवाह हैं. हत्या में इस्तेमाल चाकू, ड्रम, खून के धब्बे, अंगुलियों के निशान और बातचीत के सबूत फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं. मुस्कान द्वारा बनाईं गई फर्जी आईडी और स्नैपचैट चैटिंग भी जांच का हिस्सा है.
वरिष्ठ वकीलों की राय - 'सजा तय है'
इसको लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल बख्शी और विनोद काजीपुर ने बताया, ''ये मामला विरलतम श्रेणी में आता है. अगर अभियोजन सख्ती से पैरवी करे, तो दोनों दोषियों को सख्त सजा से कोई नहीं बचा सकता.''
एसएसपी का बयान
इसके अलावा, एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने कहा, ''सौरभ की हत्या मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर की. हमारे पास पुख्ता सबूत हैं और जल्द ही ट्रायल शुरू कराने की प्रक्रिया में हम अभियोजन के साथ मिलकर तेजी से काम कर रहे हैं.''