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Ram Rahim Furlough: गुरमीत राम रहीम फिर आएगा जेल से बाहर, मंजूर हुई 21 दिन की फरलो

Gurmeet Ram Rahim Furlough: रोहतक जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो मंजूर हो गई है.

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Amit Mishra
Ram Rahim Furlough: गुरमीत राम रहीम फिर आएगा जेल से बाहर, मंजूर हुई 21 दिन की फरलो

Gurmeet Ram Rahim Furlough: डेरा सच्चा सौदा (Dera Sacha Sauda) प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim Singh) एक बार फिर से जेल से बाहर आएगा. रोहतक जेल में सजा काट रहे राम रहीम की 21 दिन की फरलो मंजूर हो गई है. गुरमीत राम रहीम सिंह रोहतक की सुनारिया जेल में हत्या और साध्वियों से रेप के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है.

यहां रहेगा राम रहीम

डेरा सच्चा प्रमुख की ये 21 महीने में 8वीं छुट्टी है. इससे पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को 2 बार पैरोल मिल चुकी है. पैरोल खत्म होने के बाद उसने फरलो की अर्जी लगाई थी. डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह फरलो के दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित अपने आश्रम में रहेगा.

20 साल की सजा

अपनी दो शिष्याओं से रेप के दोषी राम रहीम को 28 अगस्त 2017 को 20 साल की सजा सुनाई गई थी. फिर 17 जनवरी, 2019 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के जुर्म में कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

फरलो और पैरोल में अंतर

फरलो का मतलब जेल से मिलने वाली छुट्‌टी से है. ये पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए दी जाती है. एक साल में कैदी 3 बार फरलो ले सकता है, लेकिन इसकी कुल अवधि 7 सप्ताह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ठोस कारणों की स्थिति में फरलो 120 दिन के लिए मंजूर की जा सकती है. इसकी मंजूरी जेल विभाग के महानिदेशक देते हैं. वहीं, पैरोल के लिए कारण बताना जरूरी होता है. ये जेल अधीक्षक की देखरेख में ही दी जाती है. इसके नियम सख्त होते हैं.

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