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India Daily

भारत-पाक तनाव के बीच बड़ा कदम, सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए 27 मई से संयुक्त कमान लागू करने के दिए निर्देश

Centre Issues Guidelines For Unified Military Command: इंटर-सर्विसेज ऑर्गनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल और डिसिप्लिन) एक्ट 2023 के तहत बनाए गए नियम गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से अधिसूचित किए गए हैं और 27 मई से लागू हो गए हैं. ये नियम सैन्य संगठनों पर लागू होंगे.

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Edited By: Anvi Shukla
Centre Issues Guidelines For Unified Military Command
Courtesy: social media

Centre Issues Guidelines For Unified Military Command: भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार ने सशस्त्र बलों की संयुक्तता और संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इंटर-सर्विसेस ऑर्गेनाइजेशन (कमान, नियंत्रण एवं अनुशासन) अधिनियम 2023 के तहत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 27 मई से प्रभावी होंगे.

इन दिशा-निर्देशों को आधिकारिक रूप से गैजेट अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है. यह अधिनियम संयुक्त कमान और नियंत्रण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगा और थलसेना, वायुसेना और नौसेना के बीच समन्वय को मजबूत बनाएगा.

अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी अगस्त 2023 में मिली थी

संसद के मानसून सत्र 2023 में यह विधेयक पारित हुआ और 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी. 8 मई को अधिनियम को 10 मई 2024 से लागू करने की अधिसूचना जारी की गई. अब इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देश 27 मई से प्रभाव में आ जाएंगे.

कमान और अनुशासन की जिम्मेदारी होगी स्पष्ट

इस अधिनियम के तहत, इंटर-सर्विसेस ऑर्गेनाइजेशन (ISO) में नियुक्त कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को उनके अधीन सेवा कर रहे सैन्यकर्मियों पर कमान और अनुशासन बनाए रखने का अधिकार दिया गया है. यह व्यवस्था बिना किसी भी बल (सेना, नौसेना, वायुसेना) की विशिष्ट सेवा शर्तों को बदले लागू की जाएगी, जिससे सभी बलों की स्वायत्तता बनी रहेगी.

संयुक्त ऑपरेशन की दक्षता को मिलेगा बढ़ावा

नए दिशा-निर्देशों से सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त ऑपरेशन की योजना, संचालन और अनुशासन प्रणाली और अधिक दक्ष और व्यवस्थित होगी. इस प्रकार के कदम भारत की सामरिक शक्ति और रक्षा रणनीति को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास हैं.