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New Financial Year  : 31 मार्च के बाद टैक्स के बदल जाएंगे नियम, जानें किन चीजों में होगा बदलाव?

New Financial Year  : साल 2023-24 का का वित्तीय वर्ष 31 मार्च से समाप्त हो जाएगा. वहीं, नए वित्तीय वर्ष 2024-25 में टैक्स को लेकर की नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इस असर कई ग्रेड के आय वर्ग वाले लोगों पर पड़ने वाला है. आइए जानते हैं कि इसका आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ने वाला है. 

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India Daily Live
Courtesy: pexels

New Financial Year  : जब कोई वित्त वर्ष समाप्त होता है और नया वर्ष आता है तो कुछ न कुछ फाइनेंशियल नियमों में बदलाव देखा जाता है. जल्द ही 31 मार्च 2024 को वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति होने वाली है.वहीं, 1 अप्रैल 2024 से नए वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत होने वाली है. इस नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई सारे फाइनेंशियल बदलाव आने वाले हैं. इसमें सबसे अहम है कि इस वित्त वर्ष से टैक्स को लेकर कई बदलाव होने वाले हैं. 

जब नया फाइनेंशियल ईयर आता है तो हर व्यक्ति नई फाइनेंशियल प्लानिंग करने लगता है. 1 अप्रैल का दिन पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग के लिए भी काफी अहम होता है. इस दिन से ही देश में नए वित्त वर्ष की शुरुआत होती है. इस कारण इस दिन से ही लोग टैक्स सेविंग, न्यू इंवेस्टमेंट प्लानिंग आदि की शुरुआत कर देते हैं. साल 2024-25 के इन नए वर्ष में भी कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं. बड़ी बात यह है कि इस नए वर्ष में टैक्स संबंधी नियमों में भी आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं कि इस वर्ष में टैक्स संबंधी नियमों में क्या बदलाव होगा. 

नई टैक्स रिजीम से देना होगा टैक्स

1 अप्रैल से नए टैक्स रिजीम से आपको टैक्स पे करना होगा. इस रिजीम को डिफॉल्ट कर दिया गया है. इस कारण 1 अप्रैल से जब आप टैक्स भरेंगे तो पूरी संभावना है कि यह ऑटोमैटिक नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाएगा. 

मिलेगी इतने की छूट 

नए टैक्स नियमों के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से ही टैक्स में छूट की लिमिट को बढ़ाया गया है. अब 2.5 लाख की जगह 3 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स निल रहने वाला है. इसके साथ ही जो टैक्स में जो रिबेट 87-A के तहत जो रिबेट दी जाती है. वह अब 5 से बढ़कर 7 लाख कर दी गई है. इसके साथ ही अगर आप नए वित्तीय वर्ष 2024-25 की नई टैक्स रिजीम में मूव करते हैं तो आपको यहां भी 50000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिल जाएगा. यह सिर्फ पुराने टैक्स सिस्टम में ही हो सकता था. ये नियम 1 अप्रैल 2023 से ही लागू है. वहीं, आपके  पास 1 अप्रैल 2024 में भी इसमें मूव करने का चांस है. ऐसा करने से आपकी 7.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी. 

ये हुआ है स्लैब में बदलाव

इस नए स्लैब में 0 से 300000 तक की इनकम पर 0 प्रतिशत टैक्स लगेगा. वहीं, 3,00,001 से 6,00,000 रुपये सालाना आय पर 5 प्रतिशत, 600001 से 900000 तक सालाना आय पर 10 प्रतिशत और 900001 से 1200000 तक की इनकम पर 15 प्रतिशत  और 1200001 से 1500001 तक की इनकम पर 20 % टैक्स और 1500000 से ऊपर सालाना आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देय होगा. 

इन पर भी लगेगा टैक्स 

अब लाइफ इंश्योरेंस और लीव एनकैशमेंट पर भी टैक्स का प्रावधान है. अगर आपकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी हुई और आपका टोटल प्रीमियम 5 लाख रुपये से अधिक होता है तो आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी पर स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा. वहीं, गैर सरकारी कर्मचारी लीव एनकैशमेंट पर 3 लाख से लेकर 25 लाख तक टैक्स में छूट ले सकते हैं. 
 

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