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एक राज्य से दूसरे राज्य में कितनी शराब ले जा सकते हैं आप, जान लीजिए नियम

शराब को लेकर हर राज्य के अपने अपने नियम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते वक्त अपने साथ कितनी शराब लेकर जा सकते हैं. आइए जानें क्या है नियम

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एक राज्य से दूसरे राज्य में कितनी शराब ले जा सकते हैं आप, जान लीजिए नियम

जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में शराब लेकर जाते हैं तो कई बार पुलिसकर्मी आपको रोक देते हैं, अगर आपको पुलिस के झंझट से बचना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने साथ ट्रेन, कार, मेट्रो या फ्लाइट में कितनी शराब ले जा सकता है.

राज्यों में अलग-अलग प्रावधान
शराब को लेकर राज्यों के अपने-अपने नियम हैं, जैसे गुजरात और बिहार में शराब बैन है, इसलिए आप इन दोनों राज्यों में कहीं से भी शराब नहीं ले जा सकते. ऐसा करने पर आपको सजा हो सकती है. इसके अलावा कुछ राज्यों में एक लिमिट से ज्यादा शराब ले जाने पर सजा का प्रावधान है.

ट्रेन में लेकर जा सकते हैं कितनी शराब?
रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेन में शराब लेकर जाना मना है. इसके अलावा शराब पीकर रेल में सफर करना भी अपराध है. रेलवे एक्ट 1989 की धारा 145 के मुताबिक, अगर आप ट्रेन में शराब पीकर सफर करते हैं या रेलवे प्लेटफॉर्म पर शराब पीते या फिर ट्रेन में शराब की बोतल के साथ पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है.

कार में शराब
आप कार में शराब लेकर चल सकते हैं लेकिन आपको उस राज्य के नियमों का पता होना चाहिए जिस राज्य में आप कार ड्राइव कर रहे हैं. अगर आप राज्य द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक शराब कार में लेकर चलते हैं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं.

हवाई जहाज में शराब
फ्लाइट में चेक इन सामान के साथ कोई भी व्यक्ति 5 लीटर तक शराब लेकर जा सकता है, हालांकि शराब में अल्कोहल की मात्रा 70 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं 25% से कम अल्कोहल वाली शराब ले जाने की कोई लिमिट नहीं है. हालांकि इसकी कुछ शर्तें हैं जैसे उस ड्रिंक की रिटेल पैकेजिंग होनी चाहिए. इसके अलावा पैकिंग लीक या डैमेज नहीं होनी चाहिए. बता दें कि डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रियों को शराब नहीं परोसी जाती. यह सुविधा केवल इंटरनेशनल फ्लाइट्स में मिलती है.

दिल्ली मेट्रो में कितनी शराब लेकर जा सकते हैं
आप सिर्फ दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब लेकर जा सकते हैं. इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के किसी भी परिसर में शराब पीना या किसी अन्य लाइन पर शराब लेकर जाना अपराध है. ऐसा करने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

घर में कितनी शराब रख सकते हैं आप
घर में शराब की बोतल या पेटी रखने की भी सीमा है. हालांकि, राज्यवार यह सीमा अलग-अलग है. जैसे दिल्ली में आप अपने घर में केवल 18 लीटर शराब रख सकते हैं. वहीं उत्तर प्रदेश में केवल 750 एमएल की चार बोतल रख सकते हैं और इनमें 2 भारतीय ब्रांड और दो विदेशी ब्रांड रखने की इजाजत है. हरियाणा में देशी शराब की 6, विदेशी शराब की 18 और बीयर की 12 बोतल रख सकते हैं.

वहीं पंजाब में आप अपने घर में 2 बोतल देशई या विदेशी शराब रख सकते हैं. कर्नाटक में 18.2 लीटर देशी शराब और 9.1 लीटर विदेश शराब,  4.5 लीटर फर्टिलिटी शराब, 9 लीटर फ्रूट वाइन और 2.3 लीटर तक कर्नाटक निर्मित शराब रख सकते हैं. ऐसे इसलिए क्योंकि बिना अनुमति के एक राज्य से दूसरे राज्य में शराब लेकर जाना गैर-कानूनी है.