Rule Change From 1st July: जुलाई की पहली तारीख से देशभर में कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जो सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं. ये बदलाव एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले नए चार्ज तक हैं. तो आइए जानते हैं, इन बदलावों के बारे में डिटेल में.
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियों द्वारा LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है और इस बार भी इसके दामों में किसी बदलाव की संभावना जताई जा रही है. जून महीने में तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 24 रुपये तक की कमी की थी, लेकिन घरेलू सिलेंडर की कीमतें यथावत बनी रही हैं. जुलाई में इनकी कीमतों में भी बदलाव हो सकता है, जो सीधे आपके रसोई के बजट को प्रभावित करेगा. साथ ही, हवाई ईंधन की कीमतों में भी संशोधन हो सकता है, जिसका असर हवाई सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा.
अगर आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जुलाई से आपको अतिरिक्त (additional) शुल्क का सामना करना पड़ सकता है. बैंक ने डिजिटल वॉलेट्स (जैसे Paytm, Mobikwik, Ola Money) पर 10,000 रुपये से ज्यादा डालने पर 1% का फीस लागू करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर भी आपको additional चार्ज लग सकता है.
1 जुलाई से ICICI बैंक ने एटीएम से नकद निकासी (Cash Withdrawal) पर फीस लगाने का ऐलान किया है. मेट्रो शहरों में पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन की लिमिट खत्म होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये का फीस लगेगा. नॉन-मेट्रो शहरों में यह लिमिट तीन ट्रांजैक्शन की होगी. इसके अलावा, IMPS ट्रांसफर पर भी नए चार्ज लागू होंगे, जो 1000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के ट्रांसफर पर निर्भर करेंगे.
भारतीय रेलवे ने भी 1 जुलाई से अपनी यात्रा संबंधी नियमों में बदलाव किया है. नॉन-एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की जाएगी, जबकि एसी क्लास में यह बढ़ोतरी 2 पैसे प्रति किलोमीटर होगी. 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए सेकंड क्लास और MST में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन 500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा. साथ ही, तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आधार वेरिफाइड यूजर्स को ही IRCTC वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करने की अनुमति मिलेगी.
अगर आप दिल्ली में पुराने वाहन चलाते हैं, तो जुलाई 1 से आपको पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. दिल्ली सरकार के मुताबिक, अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन देने की अनुमति नहीं होगी. यह कदम प्रदूषण कम करने के लिए उठाया गया है.