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सड़क हादसे में घायल की मदद करें, मिलेंगे 5,000 और कानूनी सुरक्षा; पंजाब की नई योजना में जानिए पूरा फायदा

पंजाब में सड़क हादसे में घायल की मदद करने वालों के लिए गुड सेमेरिटन योजना लागू हो गई है. पात्र व्यक्ति को 5,000 रुपये का इनाम और प्रशंसा पत्र मिलेगा. मददगारों को कानूनी सुरक्षा भी दी जाएगी.

Kuldeep Sharma
Edited By: Kuldeep Sharma
सड़क हादसे में घायल की मदद करें, मिलेंगे 5,000 और कानूनी सुरक्षा; पंजाब की नई योजना में जानिए पूरा फायदा
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सड़क हादसे के बाद शुरुआती कुछ मिनट घायल व्यक्ति के लिए बेहद अहम होते हैं. इसी दौरान अगर कोई राहगीर मदद के लिए आगे आए और घायल को अस्पताल पहुंचाए, तो उसकी जान बचाई जा सकती है. इसी सोच के साथ पंजाब में गुड सेमेरिटन योजना लागू की गई है. इसके तहत मदद करने वाले आम नागरिक को आर्थिक पुरस्कार के साथ कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी.

घायल की मदद पर मिलेंगे 5 हजार रुपये

केंद्र के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की गुड सेमेरिटन योजना को अब पंजाब में भी लागू किया गया है. इसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले पात्र नागरिक को 5,000 रुपये नकद और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा. मदद का मतलब घायल को अस्पताल पहुंचाना, एंबुलेंस या पुलिस को सूचना देना या मौके पर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना हो सकता है. योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को हादसे के बाद के पहले 60 मिनट यानी ‘गोल्डन आवर’ में मदद के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना है.

साल में पांच बार मिल सकता है पुरस्कार

इस योजना में एक व्यक्ति को एक साल के दौरान अधिकतम पांच बार पुरस्कार मिलने का प्रावधान है. इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ष चुने जाने वाले 10 बेहतरीन गुड सेमेरिटन को एक-एक लाख रुपये का विशेष पुरस्कार भी दिया जाता है. पंजाब में पात्र मददगारों को जरूरी जांच और सत्यापन पूरा होने के बाद डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के माध्यम से 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी. इससे हादसे के बाद मदद करने वालों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है.

मदद करने वालों को मिलेगी कानूनी सुरक्षा

योजना की एक अहम बात यह है कि मददगारों को कानूनी संरक्षण भी दिया गया है. किसी घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति को केवल मदद करने की वजह से बेवजह पुलिस पूछताछ के लिए परेशान नहीं किया जा सकता. मददगार चाहे तो अपनी पहचान भी गुप्त रख सकता है. इसके अलावा उसे अस्पताल में अनिवार्य रूप से रुकने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. सामान्य परिस्थितियों में मदद करने के कारण उस पर सिविल या आपराधिक जिम्मेदारी भी नहीं आएगी.

पहले से चल रही थी फरिश्ते योजना

पंजाब सरकार ने करीब दो साल पहले फरिश्ते योजना भी शुरू की थी, जिसमें घायल की मदद करने वाले व्यक्ति को 2,000 रुपये देने का प्रावधान था. अब गुड सेमेरिटन योजना के तहत मिलने वाली राशि बढ़कर 5,000 रुपये हो गई है. अधिकारियों के मुताबिक, इसका मकसद लोगों में यह भरोसा पैदा करना है कि हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करने पर उन्हें कानूनी परेशानी नहीं होगी. योजना से जुड़ी सहायता के लिए जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर 01822-233777 पर संपर्क किया जा सकता है.