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India Daily

RCB की विक्ट्री परेड में मची भगदड़ के बाद एक्शन मोड में पुलिस, अब एक और FIR हुई दर्ज

Bengaluru Stampede: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री परेड में 11 लोगों ने जान गंवाई थी. इसके बाद अब एक चश्मदीद ने इस घटना को लेकर आफआईआर दर्ज कराई है.

Bengaluru Stampede
Courtesy: Social Media

Bengaluru Stampede: बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की IPL 2025 जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ ने खुशी को मातम में बदल दिया. इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए. अब इस मामले में एक नई FIR दर्ज की गई है. 

25 साल के एक युवक, जो इस भगदड़ में घायल हुआ, ने RCB, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA के खिलाफ कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है. इससे पहले भी इनके खिलाफ एक FIR दर्ज हो चुकी थी. 

भगदड़ के चश्मदीद ने दर्ज कराई FIR

25 साल के रोलन गोम्स, जो इस भगदड़ में बच गए, ने कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में नई FIR दर्ज की है. गोम्स ने अपनी शिकायत में RCB, KSCA और DNA इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पर लापरवाही और खराब प्रबंधन का आरोप लगाया.

उन्होंने बताया कि RCB के सोशल मीडिया पोस्ट में स्टेडियम में टिकट दिए जाने और बिना टिकट के भी प्रवेश की बात कही गई थी. इसके अलावा, एक ओपन-टॉप बस में विक्ट्री परेड की भी घोषणा की गई थी. गोम्स ने कहा कि जब वह गेट नंबर 17 पर पहुंचे, तो वहां भगदड़ मच गई, जिसमें उनका कंधा डिसलोकेट हो गया और उन्हें वीएस अस्पताल में भर्ती होना पड़ा.

लापरवाही और गलत जानकारी का आरोप

रोलन गोम्स ने अपनी FIR में आयोजकों और प्रशासन पर भीड़ प्रबंधन में लापरवाही और गलत जानकारी देने का आरोप लगाया. उनके मुताबिक, स्टेडियम के बाहर लाखों लोग इकट्ठा हुए, लेकिन आयोजकों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए. इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक नौवीं कक्षा की छात्रा और एक नाबालिग शामिल थे. गोम्स ने कहा कि आयोजकों की गलत सूचना और खराब प्रबंधन के कारण यह हादसा हुआ.

पहले भी दर्ज हो चुकी है FIR

इससे पहले 5 जून को कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में RCB, KSCA और DNA इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई थी. इस FIR में इन तीनों पर आपराधिक लापरवाही, गैरकानूनी जमावड़ा और गैर इरादतन हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे. FIR में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 125(1)(2), 132, 121/1, 190 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया था.