Haryana Farmers News: हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 'हरियाणा भूमि राजस्व (संशोधन) अधिनियम' लागू कर दिया है. यह कानून खास तौर पर उन किसानों के लिए फायदेमंद है, जो सालों से पारिवारिक जमीन के बंटवारे को लेकर परेशान हैं. अब इस नए नियम से जमीन के मालिकाना हक को लेकर चल रही जटिलताओं का हल जल्दी और आसान होगा.
अक्सर देखा गया है कि एक ही जमीन के कई मालिक होते हैं—जैसे भाई-बहन या अन्य रिश्तेदार. अगर कोई एक सदस्य जमीन के बंटवारे के लिए तैयार नहीं होता, तो पूरी प्रक्रिया अटक जाती थी. लेकिन अब नए कानून के तहत, सहमति न होने पर भी सरकार बंटवारे की प्रक्रिया पूरी कर सकेगी.
यह अधिनियम बंटवारे की प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाएगा. अब अधिकारियों को कानूनी ताकत मिलेगी कि वे बिना देरी के सही मालिकों को उनका हिस्सा दें. इससे न केवल समय बचेगा, बल्कि भ्रष्टाचार की संभावना भी कम हो जाएगी.
राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. मिश्रा ने बताया, 'यह कानून भूमि प्रशासन को सरल और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इससे अदालतों में लंबित मामले घटेंगे और किसानों को जल्दी न्याय मिलेगा.'
अब हर किसान को अपनी ज़मीन के हिस्से पर पूरा अधिकार मिलेगा. वह स्वतंत्र रूप से उस ज़मीन का उपयोग खेती, निर्माण या अन्य कार्यों के लिए कर सकेगा. इससे किसानों को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिलेगी. नया कानून किसानों को कोर्ट-कचहरी की भागदौड़ से बचाएगा. अब बंटवारे की प्रक्रिया सरकारी स्तर पर ही निपटा दी जाएगी. सरकार खुद इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाएगी.
इस बदलाव से साफ है कि हरियाणा सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और समाधान की दिशा में मजबूत कदम उठा रही है.