कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी के वकील ने उनसे बात किए बगैर या उनकी सहमति के बिना ही अदालत में लिखित बयान दाखिल कर दिया कि राहुल गांधी की जान को खतरा है.
कल बयान वापस लेंगे वकील
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी को इस बात से घोर असहमति है और इसलिए कल उनके वकील इस लिखित बयान को कोर्ट में वापस लेंगे. सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी के वकील मिलिंद डी पवार का लिखित बयान भी अपने एक्स पर शेयर किया.
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए लिखा: "राहुल गांधी के वकील ने बिना उनसे बात किए या उनकी सहमति लिए अदालत में लिखित बयान दाखिल करके उनकी जान पर खतरे का हवाला दिया था। इस बात से राहुल गांधी की घोर असहमति है। इसलिए कल उनके वकील इस लिखित बयान को कोर्ट से वापस लेंगे।" pic.twitter.com/a5vapQJxs2
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 13, 2025
क्या था पूरा मामला
बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की ओर से उनके वकील ने बुधवार को पुणे की एक अदालत में दावा किया कि विनायक दामोदर सावरकर पर उनकी टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में शिकायतकर्ता से उनकी जान को गंभीर खतरा है.
याचिका में कहा कि उनकी हाल की राजनीतिक टिप्पणियों और सावरकर पर पहले किए गए बयानों के कारण उनकी सुरक्षा को लेकर “गंभीर आशंकाएं” हैं. उन्होंने शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर को महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे का प्रत्यक्ष वंशज बताया. गांधी ने आरोप लगाया, “शिकायतकर्ता और उसके वंश का हिंसा और संविधान विरोधी कृत्य करने का एक आपराधिक इतिहास रहा है.”
सावरकर को कहा था ब्रिटिश सरकार का नौकर
यह मानहानि मामला 17 नवंबर, 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर पर की गई टिप्पणी से उपजा, जिसमें गांधी ने कथित तौर पर सावरकर को “ब्रिटिश सरकार का नौकर” कहा, जो औपनिवेशिक सरकार से पेंशन लेते थे.
इतिहास को खुद को दोहराने न दिया जाए
याचिका में कहा गया, “राहुल गांधी को स्पष्ट, तर्कसंगत और पर्याप्त आशंका है कि उन्हें नुकसान, गलत फंसाने या अन्य प्रकार से निशाना बनाया जा सकता है.” गांधी ने आगे कहा, “शिकायतकर्ता के वंश से हिंसा का इतिहास जुड़ा है. इतिहास को खुद को दोहराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए,” जो महात्मा गांधी की हत्या का उल्लेख करता है.
अब यूटर्न
हालांकि अब पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी की बिना सहमति के उनके वकील ने यह बयान कोर्ट में दाखिल किया है.