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India Daily

गुरुग्राम में मां-बेटी की कार को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, रॉड से तोड़ी हेडलाइट; 25 दिन बाद FIR

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर रोडरेज का एक और मामला सामने आया है. 27 अगस्त की रात AIT चौक के पास एक महिला और उसकी बेटी की कार को कथित तौर पर एक काली महिंद्रा स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी.

Shilpa Shrivastava
गुरुग्राम में मां-बेटी की कार को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, रॉड से तोड़ी हेडलाइट; 25 दिन बाद FIR
Courtesy: AI Generated

Gurugram Road Rage: गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर रोडरेज का एक और मामला सामने आया है. 27 अगस्त की रात AIT चौक के पास एक महिला और उसकी बेटी की कार को कथित तौर पर एक काली महिंद्रा स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी. आरोप है कि विवाद के बाद स्कॉर्पियो चालक ने लोहे की रॉड से उनकी कार की हेडलाइट तोड़ दी और मौके से फरार हो गया. पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को FIR दर्ज की.

शिकायत के अनुसार, सेक्टर-55 निवासी महिला अपनी बेटी के साथ मारुति सुजुकी स्विफ्ट से सेक्टर-54 रैपिड मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रही थीं. रात करीब 10 बजे AIT चौक के पास एक काली स्कॉर्पियो ने उनकी कार को साइड से टक्कर मारी. महिला का आरोप है कि इसके बाद स्कॉर्पियो चालक ने आगे जाकर उनकी कार का रास्ता रोक दिया. दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई. आरोप है कि चालक ने महिला और उनकी बेटी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया.

लोहे की रॉड से कार की हेडलाइट तोड़ी:

महिला के मुताबिक, स्कॉर्पियो चालक अपनी गाड़ी से लोहे की रॉड निकालकर उनकी स्विफ्ट की हेडलाइट पर वार करने लगा. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया. पूरी घटना कार में लगे डैशकैम में रिकॉर्ड होने का दावा किया गया है. हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

शिकायत के बाद भी FIR में हुई देरी:

पीड़िता का कहना है कि उन्होंने घटना के बाद पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन FIR तुरंत दर्ज नहीं हुई. कई बार पुलिस से संपर्क करने के बाद 22 सितंबर को सेक्टर-56 थाने में मामला दर्ज किया गया. रिपोर्टों के अनुसार, आरोपी की Scorpio पर अस्थायी नंबर प्लेट थी, जिससे वाहन की पहचान में परेशानी की बात सामने आई.

किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 125, 281 और 324(4) के तहत मामला दर्ज किया है. इनमें दूसरे व्यक्ति की जान या सुरक्षा को खतरे में डालना, लापरवाही से वाहन चलाना और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी धाराएं शामिल हैं.