Dhruv Rathee: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है. यह समन बीजेपी नेता द्वारा दर्ज कराई शिकायत के संबंध में जारी किया गया है. भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ ने उनके खिलाफ कथित तौर पर उन्हें "हिंसक और अपमानजनक" ट्रोल कहने के लिए मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है. बीजेपी नेता सुरेश ने ध्रुव राठी से मानहानि के लिए 20 लाख रुपये का हर्जाना मांगा है.
इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की बेटी के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने के लिए एक्स हैंडल ध्रुव राठी (पैरोडी) @dhruvrahtee से फर्जी खबर फैलाने के आरोप मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके एक हफ्ते के बाद यह मामला सामने आया है. हालांकि, इस अकाउंट से ध्रुव राठी का कोई लेना देना नहीं है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ध्रुव राठी के खिलाफ दर्ज शिकायत मामले में अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बीते 19 जुलाई को ध्रुव राठी को समन जारी किया.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की बेटी अंजली बिड़ला के खिलाफ ध्रुव राठी के पैरोडी एक्स हैंडल पर लिखा गया था- "भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर आप बिना परीक्षा दिए ही UPSC पास कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला की बेटी के रूप में जन्म लेना होगा. ओम बिडला की बेटी अंजलि बिरला ने बिना कोई परीक्षा दिए ही यूपीएससी पास कर लिया, वो पेशे से एक मॉडल हैं. मोदी सरकार हमारी शिक्षा प्रणाली का मजाक उड़ा रही है."
ध्रुव राठी ने 7 जुलाई 2024 को एक वीडियो अपलोड किया था. इस वीडियो का शीर्षक था माई रिप्लाई टू गोडी यू ट्यूबर्स. एल्विश यादव. इस वीडियो को लेकर बीजेपी केे मुंबई इकाई के प्रवक्ता नखुआ ने आरोप लगाते हुए कहा था कि राठी ने उन्हें 'हिंसक और अपमानजनक ट्रोल' का हिस्सा बताया है. ये आरोप उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति रखते हैं.