Prabhunath Singh Life Imprisonment: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह (Prabhunath Singh) को 1995 के डबल मर्डर केस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. इससे पहले कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था. सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने बिहार सरकार को पीड़िता को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. प्रभुनाथ सिंह लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं.
जेल में हैं प्रभुनाथ सिंह
बता दें कि निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक प्रभुनाथ सिंह को राहत मिलती गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें दोषी मानकर उम्रकैद की सजा सुनाई है. फिलहाल वो जेल में हैं. पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ने अपने कहे अनुसार वोट नहीं देने पर छपरा के मसरख निवासी राजेंद्र राय (47) और दारोगा राय (18) की हत्या करवा दी. आरोप था कि इन लोगों ने प्रभुनाथ सिंह समर्थित प्रत्याशी को अपना मत नहीं दिया था.
#BreakingNews : बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद, डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई सजा
— India Daily Live (@IndiaDLive) September 1, 2023
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प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ मिले सबूत
सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों (जस्टिस किशन कौल, जस्टिस एएस ओका, जस्टिस विक्रम नाम) की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. दोनों पक्ष की दलीलों को सुना. इस मामले प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए. कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को डबल मर्डर केस में दोषी करार दिया. अब उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
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