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India Daily

2000 रुपये के नोट अभी भी प्रचलन में, जानें क्या हैं जमा करने और बदलने के नियम?

आरबीआई की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के बावजूद बैंक शाखाओं में जमा करने या बदलने की सीमा के दो महीने बाद भी 2,000 के नोट प्रचलन में हैं

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Edited By: Antriksh Singh
2000

हाइलाइट्स

  • बैन होने के दो महीने बाद भी 2000 का नोट प्रचलन में
  • आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में इन्हें बदलने की सुविधा अभी भी है

आरबीआई की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के बावजूद बैंक शाखाओं में जमा करने या बदलने की सीमा के दो महीने बाद भी 2,000 के नोट प्रचलन में हैं.  बताया जा रहा है कि अब तक 97.6 प्रतिशत नोट बैंको में वापस आ गए है लेकिन 2.7% नोट अभी भी प्रचलन में हैं;

आरबीआई ने शनिवार (7 अक्टूबर) तक 2000 रुपए के नोटों को  बैंको में जमा करने या बदलने की गाइडलाइन जारी की थी. इससे पहले, आरबीआई ने बैंकों में दो हजार रुपये के नोट को जमा करने की आखिरी तिथि 30 सितंबर तय की थी. लेकिन आरबीआई नोट को बदलने और खाते में जमा करने की तिथि को सात अक्टूबर तक बढ़ा दिया था. 

19 मई से बैन 

बता दें, आरबीआई की ओर से इस साल 19 मई को दो हजार रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी. इसके बाद लोगों ने बैंकों में दो हजार रुपये के नोट जमा करने के साथ उन्हें वापस भी करने का मौका दिया था. हालांकि शुरुआती दिनों को छोड़ बैंकों में ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली.

RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालय

हालाकिं आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में इन्हें बदलने की सुविधा अभी भी है. आरबीआई के वे 19 क्षेत्रीय कार्यालय कहां-कहां स्थित है, अहमदाबाद, बैंग्लोर, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं. जो लोग जाने में असमर्थ हैं, वे देश के किसी भी डाकघर से पोस्ट के जरिये 2000 रुपए के नोट बदल सकते हैं या अपने बैंक में जमा करा सकते हैं.