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India Daily

पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को रेप केस में आजीवन कारावास की सजा, 11 लाख का जुर्माना भी लगा

प्रज्वल रेवन्ना पर 14 महीने पहले केस दर्ज हुआ था. कोर्ट ने इस मामले में बिना देरी के तेजी से सुनवाई कर मिसाल पेश की.

Sagar
Edited By: Sagar Bhardwaj
पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को रेप केस में आजीवन कारावास की सजा, 11 लाख का जुर्माना भी लगा

जेडीएस के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पौत्र प्रज्वल रेवन्ना को कर्नाटक के मैसूरु के केआर नगर की एक घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार और उसे रिकॉर्ड करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही उन पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

पीड़िता को मुआवजा

अदालत ने 11 लाख रुपये के जुर्माने की राशि को बलात्कार पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है. यह फैसला मामले के दर्ज होने के मात्र 14 महीने बाद आया. कोर्ट ने इस मामले पर पूरी तेजी के साथ काम किया. यह मामला आपराधिक जांच विभाग (CID) के साइबर क्राइम स्टेशन में दर्ज किया गया था, जिसमें प्रज्वल पर दो बार बलात्कार करने और घटना को रिकॉर्ड करने का आरोप था.

वायरल हुए थे प्रज्वल के अश्लील वीडियो

प्रज्वल रेवन्ना, जो हासन से लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार थे, तब सुर्खियों में आए जब चुनाव से पहले उनके द्वारा बनाए गए कथित अश्लील वीडियो वाला एक पेन ड्राइव प्रसारित हुआ. हालांकि, प्रज्वल ने दावा किया कि उनके साथ जुड़े "अश्लील वीडियो" को छेड़छाड़ करके बनाया गया था और इस संबंध में उन्होंने शिकायत भी दर्ज की थी.

त्वरित सुनवाई और सजा

इस मामले की सुनवाई असाधारण रूप से तेजी से पूरी हुई. प्रज्वल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों ने उनके राजनीतिक करियर को गहरा झटका दिया है. अदालत ने उनके अपराध की गंभीरता को देखते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. यह फैसला कर्नाटक की न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.