नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP सांसद संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है. हिरासत में पूछताछ की अवधि समाप्त होने पर ED ने संजय सिह को अदालत में सामने पेश किया. संजय सिंह के वकील ने अदालत से उन्हें महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह और 16 अलग-अलग किताबें ले जाने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन दायर किया. इस के साथ संजय सिंह के शुगर पेशेंट होने के कारण दवाइयों के लिए अलग से एक एप्लिकेशन फाइल की गई. अदालत ने उन्हें जेल मैनुअल के अनुसार किताबें और दवाएं ले जाने की अनुमति दी है.
Excise Case: Delhi Court warns AAP's Sanjay Singh not to give political speech in Court
— ANI Digital (@ani_digital) October 13, 2023
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अदालत में पेशी के दौरान संजय सिंह ने दावा किया कि हिरासत में उनसे पूछताछ के दौरान ED ने गैर-गंभीर और असंबंधित सवाल पूछे. संजय सिंह ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है और ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई रिमांड को भी चुनौती दी है. ईडी ने 4 अक्टूबर, 2023 को संजय सिंह को उनके दिल्ली आवास पर लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अदालत कक्ष में राजनीतिक भाषण नहीं देने की चेतावनी दी. कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर ऐसे भाषण दिए जाते हैं तो अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी का निर्देश देगी. जज ने यह टिप्पणी तब की जब संजय सिंह ने अदालत में दावा किया कि अडानी के खिलाफ उनकी ओर से की गई शिकायत पर ED ने कोई बड़ा एक्शन महीं लिया. जज ने कहा, " यह कोई मामला नहीं है. यदि आप अडानी और मोदी पर भाषण देना चाहते हैं तो मैं अब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के लिए कहूंगा.
संजय सिंह के अलावा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी इसी साल मार्च में शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था. ईडी का दावा है कि संजय सिंह और उनके सहयोगियों ने 2020 में शराब की दुकानों और व्यापारियों को लाइसेंस देने के दिल्ली सरकार के फैसले में भूमिका निभाई. जिससे राज्य के खजाने को नुकसान हुआ.
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