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एल्विश यादव मामला पहुंचा गुरुग्राम कोर्ट, मेनका गांधी के NGO PFA का आरोप- पुलिस ने दर्ज नहीं की FIR

गुरुग्राम कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत याचिका दायर की गई है. PFA का कहना है कि गुरुग्राम पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करने के बाद याचिका दायर की गई है.

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Gyanendra Sharma
Last Updated : 20 November 2023, 12:28 PM IST
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Elvish Yadav Case Big Updates: बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. एल्विश और सिंगर फाजिलपुरिया के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए मेनका गांधी की NGO पीपल फॉर एनिमल्स (PFA) गुरुग्राम कोर्ट पहुंची है. PFA की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि गुरुग्राम पुलिस ने एल्विश और फाजिलपुरिया के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की, इसलिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

PFA की ओर से कहा गया कि वे एल्विश और फाजिलपुरिया के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9, 39, 49, 50 और 51, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 A, पशु प्रदर्शन नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कराना चाहते हैं. इसके अलावा वे सार्वजनिक जुआ अधिनियम के प्रावधान के तहत भी FIR दर्ज कराना चाहते हैं.

सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत याचिका दायर

जानकारी के मुताबिक, गुरुग्राम कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत याचिका दायर की गई है. PFA का कहना है कि गुरुग्राम पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करने के बाद याचिका दायर की गई है. NGO की ओर से ये भी दावा किया गया है कि मेनका गांधी ने हाल ही में गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर से बात की थी, लेकिन इस मामले में FIR दर्ज नहीं की गई.

PFA का आरोप- एल्विश को पनाह दे रही गुरुग्राम पुलिस

मेनका गांधी की NGO ने आरोप लगाया है कि गुरुग्राम पुलिस एल्विश यादव को पनाह दे रही है. गुरुग्राम कोर्ट में NGO की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि हमें एक वीडियो मिला था, जिसमें एल्विश यादव ने लुप्तप्राय प्रजातियों के सांप का इस्तेमाल किया था. NGO की ओर से इस संबंध में 15 अक्टूबर 2023 को हरियाणा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो हम 6 नवंबर 2023 को हरियाणा पुलिस आयुक्त से मिले. जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हमें अदालत के समक्ष मामले को लाने के लिए मजबूर होना पड़ा.