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India Daily

महिला ने की छोटी सी 'बेवकूफी' और मिली उम्रकैद, मां बरी करने के लिए जुटा रही फंड, जानें क्या है हैरान कर देने वाला मामला

ब्रिटेन की 23 वर्षीय युवती मिया ओ’ब्रायन को दुबई में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. परिवार का कहना है कि उनकी बेटी ने 'बहुत बड़ी और मूर्खतापूर्ण गलती' की, जिसकी वजह से यह अंजाम भुगतना पड़ रहा है. मां डेनियल मैकेना ने बेटी की रिहाई और कानूनी लड़ाई के लिए मदद की गुहार लगाई है.

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Edited By: Kuldeep Sharma
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Courtesy: web

दुबई की जेलों में सख्त नियम और कठोर परिस्थितियों के बीच ब्रिटेन की एक युवती जिंदगी की सबसे बड़ी सजा भुगत रही है. मिया ओ’ब्रायन नाम की 23 वर्षीय लड़की को दुबई की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

परिवार का दावा है कि उसने एक बड़ी 'मूर्खतापूर्ण गलती' की थी और गलत संगत में पड़ गई थी, जिसके चलते यह स्थिति आई. मिया की मां डेनियल मैकेना ने सोशल मीडिया और फंडरेजिंग प्लेटफॉर्म पर लोगों से आर्थिक सहयोग की अपील की है, ताकि वे कानूनी खर्च और परिवार के दुबई जाने का इंतजाम कर सकें.

मां का दर्द और फंडरेजिंग की गुहार

मिया की मां डेनियल मैकेना ने अपनी बेटी की सजा को लेकर गहरा दुख जताया. उन्होंने लिखा 'मिया को दुबई में लाइफ सेंटेंस मिला है और अब वह सेंट्रल प्रिजन में है. बतौर मां, मैं बेहद टूट चुकी हूं. मैंने अपनी बेटी को पिछले साल अक्टूबर से नहीं देखा है.' उन्होंने लोगों से मदद की अपील करते हुए कहा कि छोटी से छोटी राशि भी उनकी बेटी की मदद कर सकती है. बाद में यह पेज हटा लिया गया, हालांकि यह स्पष्ट नहीं हुआ कि लक्ष्य राशि जुट पाई या नहीं.

उज्ज्वल भविष्य से जेल की अंधेरी कोठरी तक

परिवार के मुताबिक, मिया ने कानून की पढ़ाई की थी और उसके सपने बहुत बड़े थे. लेकिन गलत संगत में फंसकर उसने ऐसा कदम उठा लिया, जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई. मां ने कहा 'मिया ने कभी जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया. यह एक मासूम लड़की है, जिसने कभी कानून पढ़ा था, लेकिन एक गलती ने उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.'

दुबई की जेलें और सख्त कानून

दुबई की जेलों की स्थिति बेहद कठोर मानी जाती है. वहां ड्रग्स से जुड़े अपराधों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू है. यूके फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस की वेबसाइट पर भी साफ चेतावनी दी गई है कि मामूली मात्रा में नशे की चीजें रखने पर भी लंबी जेल या भारी जुर्माना हो सकता है. यहां तक कि शरीर में ड्रग्स की मौजूदगी को भी 'पॉज़ेशन' माना जाता है. दुबई में ड्रग्स तस्करी के मामलों में मौत की सजा तक का प्रावधान है.

परिवार की उम्मीदें और मदद की अपील

डेनियल ने कहा 'मिया बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है. हाल ही में उसे एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है. यह पूरा मामला हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है.' उन्होंने लोगों से दान करने की अपील की ताकि पैसे का इस्तेमाल कानूनी लड़ाई, बेटी की मदद और परिवार के दुबई जाकर उससे मिलने के लिए किया जा सके. डेनियल ने हर छोटे से छोटे योगदान के लिए लोगों को धन्यवाद भी दिया.

दुबई आने वाले यात्रियों को चेतावनी

ब्रिटिश विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय ने दुबई आने वाले यात्रियों को चेतावनी दी है कि यहां नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है. अवैध ड्रग्स की तस्करी, उपयोग या कब्जे पर बेहद कठोर दंड दिए जाते हैं, जिनमें मृत्युदंड तक शामिल है.

कैनबिस सहित थोड़ी सी भी मात्रा रखने पर कम से कम तीन महीने की जेल या 20,000 से 100,000 दिरहम तक का भारी जुर्माना हो सकता है. यहां तक कि खून में ड्रग्स की मौजूदगी को भी कब्जा माना जाता है. इसके अलावा, कुछ 'हर्बल हाई' और सीबीडी (Cannabidiol) वाले उत्पाद भी यूएई में पूरी तरह प्रतिबंधित हैं.