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Indian Railways: यात्रीगण सावधान! ट्रेन की टिकट होने के बाद भी भरना पड़ सकता है जुर्माना, जान लीजिए रेलवे का ये न‍ियम

Indian Railway: बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि आपके पास टिकट होने के बाद भी रेलवे आप पर जुर्माना लगा सकता है. आइए इसके बार में जानके हैं.

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Edited By: Purushottam Kumar
Indian Railways: यात्रीगण सावधान! ट्रेन की टिकट होने के बाद भी भरना पड़ सकता है जुर्माना, जान लीजिए रेलवे का ये न‍ियम

नई दिल्ली: देश की लाइफ लाइन के नाम के जाने जानी  वाली भारतीय रेलवे में नियम के उल्लंघन करने पर यात्रियों के ऊपर कई तरह का जुर्माना भी लगाया जाता है. जुर्माना के साथ-साथ रेलवे में सजा के लिए कई अन्य प्रावधान भी हैं. बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि आपके पास टिकट होने के बाद भी रेलवे आप पर जुर्माना लगा सकता है.

दरअसल, अगर आप ट्रेन के निर्धारित समय से दिन में 2 घंटे पहले और रात में 6 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं तो इसके लिए आपसे स्टेशन पर टीटीई जुर्माना वसूल सकता है. हालांकि  अगर आपकी ट्रेन लेट है तो इस नियम में बदलाव संभव है.

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प्लेटफॉर्म टिकट लेना होगा अनिवार्य
रेलवे स्टेशन पर अगर आप अपने ट्रेन की समय से दिन में दो घंटे और रात में 6 घंटे पहले पहुंच जाते है तो ऐसे में आपको जुर्माने से बचने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेना होगा अनिवार्य है. अपर आपके पास मान्य प्लेटफॉर्म टिकट उपलब्ध है तो आपसे टीटीई जुर्माना नहीं वसूल सकता है.

इस नियम को क्यों बनाया गया
रेलवे की ओर से इस नियम को बनाने के पीछे स्टेशन, प्लेटफॉर्म पर भीड़ को कम करना है. आपने देखा होगा की कोरोना काल में भी रेलवे की ओर से प्लेटफॉर्म टिकट का किराया अचानक बढ़ा दिया गया था. उस दौरान भी इसके पीछे के मकसद को लेकर जो जानकारी सामने आई थी वह यह थी कि स्टेशन पर भीड़ को कम करने के लिए रेलवे की ओर से इस कदम को उठाया गया था. 

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