Sukanya Samriddhi Yojana: भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाते हैं जिसमें विभिन्न वर्गों का ध्यान रखा जाता है. विशेष रूप से माता-पिता को अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता होती है, जिसके चलते सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) की शुरुआत की. हाल ही में सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बदलाव किए गए हैं.
अब अगर किसी बच्ची का खाता उसके नाना-नानी, दादा-दादी या किसी अन्य रिश्तेदार के नाम पर खोला गया है तो उसे कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा. वरना ऐसे खातों को बंद कर दिया जाएगा. इसके अलावा, यदि एक ही बेटी के नाम पर दो खाते खोले गए हैं, तो उनमें से एक को भी बंद किया जाएगा.
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत माता-पिता अपनी बेटियों के लिए अच्छा वित्तीय फंड जमा कर सकते हैं. योजना में हर साल 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की राशि जमा की जा सकती है. बेटी के 21 साल के होने पर खाता मैच्योर होता है. लेकिन यदि वह 18 साल की हो जाती है, तो योजना में जमा की गई 50% राशि निकाली जा सकती है.
सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए आप किसी भी डाकघर या बैंक की शाखा में जा सकते हैं. यह खाता बेटी के जन्म से लेकर उसकी 10 साल की उम्र तक खोला जा सकता है. खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में अभिभावक की पहचान और पते का प्रमाण, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र और अभिभावक का पैन कार्ड शामिल हैं. इस योजना के जरिए माता-पिता अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं.