Indian Railway Compensation List: भारतीय रेलवे बोर्ड में रेल दुर्घटना में मिलने वाली राशि को कई गुना तक बढ़ा दिया है. ट्रेन हादसे में जान गवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को 50 हजार की बजाए 5 लाख रुपए की सहायता राशि रेलवे की ओर से दी जाएगी. बोर्ड ने बीते 18 सितंबर को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसे अब लागू कर दिया गया है. इससे पहले भारतीय रेलवे ने 2012-2013 में राशि संशोधन किया था.
रेलवे के नए सर्कुलर के अनुसार अगर ट्रेन हादसे में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो भारतीय रेलवे उसके परिजनों को 5 लाख रुपए की राशि मुआवजे के रूप में देगा.
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ट्रेन दुर्घटना में अगर कोई गंभीर रूप से घायल होता है तो भारतीय रेलवे की ओर से उसे 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. अभी तक यह 25 हजार रुपए थी.
रेल दुर्घटना में अगर किसी को मामूली चोट लगती है तो रेलवे उसे 50 हजार रुपए की सहायता राशि देगा. अभी तक यह राशि 5 हजार हुआ करती थी.
रेलवे ने अपने सर्कुलर में बताया कि अगर सफर के दौरान किसी ट्रेन में आतंकी हमला होता है, हिंसक हमला होता है या फिर डकैती हो जाती है तो भी रेलवे पीड़ितों को मुआवजा देगा.
रेलवे ने अपनी राशि संशोधन के नए सर्कुलर में बताया कि अगर रेल दुर्घटना में घायल कोई व्यक्ति 30 दिन से ज्यादा भर्ती रहता है तो उसका खर्च सरकार उठाएगी. मरीज को कितनी गंभीर चोट लगी है, उसी के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से राशि दी जाएगी. ये राशि चोट के हिसाब से 3,000, 1,500 और 750 रुपए तक होगी. रेलवे ने बताया कि मरीज को ये पैसे अस्पताल में भर्ती होने के 10 दिन बाद ये फिर डिस्चार्ज होने के बाद दिया जाएगा.
रेलवे ने अपने नए सर्कुलर में बताया कि अगर रेलवे की गलती से रेलवे गेट पक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो भारतीय रेलवे उसे भी मुआवजा देगा.
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