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दिल्ली में ऑटो रिक्शा वाले अब मनमाने डंग से नहीं वसूल पाएंगे पैसा, सरकार ने जारी किया फरमान

Delhi government: दिल्ली सरकार ने प्रदेश की आम जनता के लिए ऑटो रिक्शा वाले के लिए यह नियम निकाला है. इस नियम के तहत अब प्रदेश में चलने वाले सभी ऑटो वाले बगैर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) के ऑटो नहीं चला सकेंगे.

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Suraj Tiwari
Last Updated : 16 September 2023, 09:48 PM IST
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नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने प्रदेश की आम जनता के लिए ऑटो रिक्शा वाले के लिए यह नियम निकाला है. इस नियम के तहत अब प्रदेश में चलने वाले सभी ऑटो वाले बगैर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) के ऑटो नहीं चला सकेंगे. अगर कोई भी ऑटो वाला सरकार के इस नियम को नहीं मानता है तो उसके ड्राइवर पर कड़ी कार्रवाई होगी.

मनमाने पैसा वसूली से मिलेगी निजात

प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऑटो वालों के मनमाने पैसा वसूली को लेकर ऐसा नियम उठाया है. इसको लेकर कई बार लोग शिकायत भी कर चुके हैं. इस मामले को लेकर एक अधिकारी ने कहा कि ऑटो रिक्शा चालक सरकार द्वारा निर्धारित मीटर के हिसाब से नहीं बल्कि मनमाने ढंग से किराया ले लेते हैं. इसी लिए सरकार ने यह फैसला लिया है. 
ऑटो-रिक्शा में लगे मीटर बॉक्स के अंदर लगे सिम कार्ड के साथ जीपीएस काम करता है. अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में 90 हजार से अधिक ऑटो चलते है और यह आदेश सभी के लिए दिया गया है.

 वाहनों में जीपीएस लगाने का जिम्मा डीआईएमटीएस को

वाहनों में जीपीएस को चेक करने और उसे बदलने का जिम्मा दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) को सौंपा गया है. जो अभी तक दिल्ली की क्लस्टर बस सेवा को संचालित करता आ रहा है. डीआईएमटीएस गाड़ियों के फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से सिस्टम को चेक करता है. पांच साल पुराने ऑटो रिक्शा को हर दो साल में फिटनेस प्रमाणपत्र लेना जरूरी होता है. वहीं इससे भी पुराने वाहनों को लगातार जांच कराना होता है.

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