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Budget 2024: बजट से ये 4 तरह की टैक्स छूट की उम्मीद लगाकर बैठे हैं आयकरदाता, 1 फरवरी को हो सकता है ऐलान

वित्त मंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस बार बजट में किसी भी प्रकार के लोकलुभावन ऐलान नहीं होने वाले हैं, लेकिन इस बार टैक्स पेयर्स को टैक्स में छूट को लेकर काफी उम्मीदें हैं, जिनका ऐलान इस बजट में हो सकता है.

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Sagar Bhardwaj
Budget 2024

हाइलाइट्स

  • 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री.
  • टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स छूट को लेकर बड़े ऐलान की उम्मीद

Budget 2024: अंतरितम बजट पेश होने में अब कुछ ही दिनों का समय शेष बचा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2024 का अंतरिम बजट पेश करेंगी. वित्त मंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस बार बजट में किसी भी प्रकार के लोकलुभावन ऐलान नहीं होने वाले हैं, लेकिन इस बार टैक्स पेयर्स को टैक्स में छूट को लेकर काफी उम्मीदें हैं, जिनका ऐलान इस बजट में हो सकता है.

लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बजट में राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में जमा राशि के विड्रॉल के समय टैक्स बनाने के लिए धारा 80C के तहत कटौती सीमा बढ़ाना भी शामिल करेगी. वहीं नौकरीपेशा लोगों को होम लोन के रिपेमेंट के लिए एक अलग कटौती, सेक्शन 80C और 80D में बढ़ोतरी की उम्मीद है. आइए जानते हैं टैक्स से जुड़े किन नियमों में बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग...

सेक्शन 80C के तहत छूट की सीमा में बदलाव
मौजूदा समय में धारा  80CCI के मुताबिक, धारा 80C, 80CCC और 80CCD(1) के तहत उपलब्ध कटौतियां एक साथ मिलाकर अधिकतम सालाना 1.50 लाख रुपए तक है. 2014 में 1.50 लाख रुपए की इस सीमा को 1 लाख रुपए से संशोधित किया गया था. टैक्स देने वालों को इसकी सीमा 2.50 लाख तक होने की उम्मीद है.

टैक्स स्लैब में बदलाव
पुराने टैक्स रिजिम के तहत 2014 से टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं हुआ है, जिसके कारण लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ता ही जा रहा है. ऐसे में लोगों क पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद है.

ओल्ड टैक्स रिजिम के अनुसार क्या है मौजूदा टैक्स स्लैब

  •  3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं.
  • 3-6 लाख रुपए तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स
  • 6-9 लाख रुपए तक की आय पर 10 फीसदी टैक्स
  • 9-12 लाख रुपएकी आय पर 15 फीसदी टैक्स
  • 12-15 लाख रुपए के बीच की आय पर 20 फीसदी टैक्स
  • 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होता है.

NPS विड्रॉल पर टैक्स छूट की मांग
मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, एनपीएस से 60 फीसदी तक रकम निकालने पर कोई टैक्स नहीं लगता है. मैच्योरिटी पूरा होने पर 60 फीसदी राशि तक निकालने की अनुमति दी जाती है. बाकी 40 फीसदी राशि से एन्युटी ली जाती है और यह एन्युटी टैक्स के तहत आती है. लोगों की मांग है कि इसे टैक्स छूट के तहत लाया जाए.

होम लोन पर टैक्स छूट की मांग
इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत आवासीय घर के लिए होम लोन की मूल राशि के रिपेमेंट के लिए टैक्स योग्य आय से 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का दावा करने की अनुमति है. हालांकि यह कटौती आप किसी अन्य योजनाओं के तहत भी ले सकते हैं, जिसमें जीवन बीमा या कोई अन्य सरकारी योजना शामिल हो सकती है. ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि होम लोन रिपेमेंट के लिए अलग से टैक्स छूट का ऐलान हो सकता है.