Green Crackers In Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर दिल्ली-एनसीआर में लिमिटेड टाइम के लिए ग्रीन क्रैकर्स फोड़ने की अनुमति दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पटाखे केवल सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच और फिर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही फोड़े जा सकते हैं. भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा है कि ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री और फोड़ने की अनुमति केवल कुछ ही जगहों पर होगी. अगर कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा.
अदालत ने पुलिस को निर्देश देते हुए कहा है कि वो पटाखा निर्माताओं और विक्रेताओं की नियमित चेकिंग करें. इसके लिए गश्ती दल गठित करने का भी निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर के बाहर से लाए गए किसी भी पटाखे को यहां नहीं बेचा जाएगा. अगर कोई भी ऐसा करता पाया जाता है तो उस विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR क्षेत्र में कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। pic.twitter.com/vqciN7EyDy
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— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 15, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) 18 अक्टूबर से दिवाली तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करेगा. सीपीसीबी और अन्य एनसीआर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को अपनी रिपोर्ट 20 अक्टूबर के बाद पेश करनी होगी.
इस साल जुलाई में, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी (डीपीसीसी) ने शहर में हर तरह के पटाखों के निर्माण, स्टोर करने, बेचने और फोड़ने पर साल भर के लिए बैन लगाने की घोषणा की थी. लेकिन अब इस बैन को हटा दिया गया है. डीपीसीसी की घोषणा से ठीक चार महीने पहले, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों समेत सभी तरह के पटाखों पर एक साल के लिए पूरी तरह से बन लगा दिया था.