Delhi Swachhta Yojana: दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्थायी समिति ने बुधवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी. सबसे प्रमुख निर्णय के तहत अब स्कूलों और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की दूरी के भीतर मीट की दुकानें नहीं चल सकेंगी. अवैध या बिना लाइसेंस वाली मटन और चिकन दुकानों को तत्काल सील करने का निर्देश दिया गया है. यह फैसला सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता और धार्मिक भावनाओं के मद्देनजर लिया गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके साथ ही समिति ने योजना को भी मंजूरी दी, ‘वन रोड-वन डे’ 1 सितंबर 2025 से लागू कर दी जाएगी. स्वच्छ भारत मिशन से प्रेरित इस योजना के तहत MCD के हर जोन में प्रतिदिन एक मुख्य सड़क की साफ-सफाई, फुटपाथ मरम्मत, पेड़ों की कटाई, स्ट्रीटलाइट सुधार और अतिक्रमण हटाने का काम किया जाएगा. इसका उद्देश्य 2 अक्टूबर तक शहर की सड़कों को बेहतर बनाना है.
बैठक में कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर हर जोन में एक डॉग शेल्टर बनाने की मांग उठी. इसके लिए नई नीति तैयार की जा रही है. साथ ही, पंजाबी बाग स्थित भारत दर्शन पार्क में स्मार्ट तकनीक से युक्त एक मल्टीलेवल पजल पार्किंग सुविधा निर्माण की मंजूरी भी दी गई, जिससे पार्किंग समस्या से राहत मिलेगी.
गाजीपुर के बूचड़खाने में गोबर और इनजेस्टा प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की योजना को भी स्वीकृति मिली. यह कदम विशेष रूप से पूर्वी दिल्ली में स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए अहम बताया गया. दिल्ली में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे जलजनित बीमारियों में वृद्धि को देखते हुए रोकथाम पर जोर दिया जा रहा है. आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी से 30 जून 2025 तक डेंगू के 313, चिकनगुनिया के 284 और मलेरिया के 6,637 मामले सामने आए. वहीं, 2024 में इसी अवधि में मलेरिया के 893, डेंगू के 6,637 और चिकनगुनिया के 313 मामले दर्ज हुए थे.
इस बीच, 870 जल नमूनों की जांच में 174 सैंपल असंतोषजनक पाए गए, जिस पर कार्रवाई हुई. जल प्रदूषण की स्थिति पर दिल्ली जल बोर्ड को सूचना दी गई. हिंदू राव अस्पताल में इन रोगों के लिए 75 बिस्तर आरक्षित किए गए हैं.