नई दिल्ली: दिल्ली में मंगलवार यानी आज एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 429 दर्ज किये जाने के बाद दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू कर दिया है. GRAP-III के तहत राष्ट्रीय राजधानी में कई गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, जबकि कुछ आवश्यक कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी गई है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार आज सुबह 11 बजे दिल्ली-एनसीआर के 39 में से 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में रही. मुंडका में AQI 464, आरके पुरम में 458, मथुरा रोड पर 458, नेहरू नगर में 456 और सीरीफोर्ट में 454 दर्ज किया गया. जिसके बाद दिल्ली में क्या करें और क्या न करें की एक सूची जारी की गई.
GRAP-III के तहत गैर-जरूरी निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसमें मिट्टी की खुदाई, पाइपलाइन बिछाना, बिजली की केबल डालना, ओपन ट्रेंचिंग सिस्टम और रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट्स का संचालन शामिल है.
इसके अलावा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों (चार पहिया) के चलने पर भी रोक लगा दी गई है. गैर-जरूरी डीजल चालित BS-IV मध्यम माल वाहनों और दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV व उससे नीचे के हल्के वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर भी रोक है.
रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, रक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक परियोजनाओं को छूट दी गई है. हालांकि इन प्रोजेक्ट्स को सख्त धूल नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन करना होगा.
सरकार ने दफ्तरों को सलाह दी है कि वे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करने की सुविधा दें ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो सके. हालांकि स्कूल बंद करने को लेकर अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है.
100-200 के बीच का AQI 'मध्यम' होता है और इससे फेफड़ों, अस्थमा या हृदय रोगों से पीड़ित लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है. 201-300 'खराब' होता है और लंबे समय तक संपर्क में रहने पर अधिकांश लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है. 301-400 'बहुत खराब' होता है और लंबे समय तक संपर्क में रहने पर श्वसन संबंधी बीमारी होती है, और 401-500 'गंभीर' होता है जो स्वस्थ लोगों को प्रभावित करता है और पहले से बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी प्रभावित करता है.