Sandeshkhali Unrest: पश्चिम बंगाल के संदेशखली में जबरन वसूली, जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपी पूर्व तृणमूल नेता शेख शाहजहां की हिरासत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है. मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के बाद भी सीबीआई अभी तक शाहजहां शेख को अपनी हिरासत में नहीं ले पाई है. क्योंकि बंगाल सरकार ने शेख को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है.
कोर्ट ने पुलिस को शाम साढ़े चार बजे तक शाहजहां की हिरासत और मामले की सामग्रियों को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था. सीबीआई की एक टीम कोलकाता पहुंची थी, लेकिन देर शाम 7.30 बजे टीम कोलकाता स्थित पुलिस मुख्यालय से खाली हाथ निकली. कारण था कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक शाहजहां शेख को रिहा करने से इनकार कर दिया गया है.
हालांकि इससे पहले आज हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को पूरी तरह से पक्षपाती माना था और शाहजहां के खिलाफ आरोपों की निष्पक्ष, ईमानदार और पूर्ण जांच का आह्वान किया था. कहा गया था कि इससे बेहतर कोई मामला नहीं हो सकता, जिसे सीबीआई को ट्रांसफर करने की जरूरत है. इसकी जांच सीबीआई द्वारा ही की जानी चाहिए.
इसी बीच बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन तत्काल सुनवाई की उसकी अपील खारिज कर दी गई. शीर्ष अदालत ने राज्य से रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष अपनी याचिका का उल्लेख करने को कहा. मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अगुवाई वाली हाईकोर्ट की पीठ ने सीबीआई और राज्य पुलिस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम गठित करने के पहले के आदेश को रद्द कर दिया था. और मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था.