Sandeshkhali Unrest Shahjahan Sheikh: साढ़े तीन घंटे चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जमीन हड़पने और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की कस्टडी ली. बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को दो टूक कहा था कि शाहजहां शेख को आज शाम तक किसी भी हाल में सीबीआई को सौंपे.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार से निलंबित टीएमसी नेता शेख शाहजहां की हिरासत शाम 4:15 बजे तक सीबीआई को सौंपने को कहा था. यह आदेश तब आया जब सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया कि संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर 5 जनवरी को हुए हमले के संबंध में शाहजहां शेख को हिरासत में नहीं सौंपने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की अवमानना के लिए खिंचाई की जानी चाहिए.
सीबीआई ने दावा किया कि बंगाल सीआईडी ने शेख शाहजहां को जांच एजेंसी को सौंपने के हाईकोर्ट के मंगलवार के आदेश का पालन नहीं किया है. ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने शाहजहां शेख को हिरासत में नहीं दिया, क्योंकि वह हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी.
एएसजी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं है. यह सीधे तौर पर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है. सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल के सभी अधिकारियों को हाईकोर्ट के आदेश के बारे में सूचित कर दिया है. डीजीपी, मुख्य सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक समेत सीआईडी को पत्र भेजे गए हैं.
वकील ने डीजीपी के एक पत्र का भी हवाला भी दिया, जिसमें कहा गया था कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया था. सीबीआई से इसके निपटारे के लिए इंतजार करने को कहा गया था. वकील ने कहा कि यह सीआईडी के पुलिस उपमहानिरीक्षक का बयान है.