भारत के करोड़ों प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 'दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) नियम, 2026' लागू कर दिया है. इस नए नियम के तहत अब मोबाइल यूजर्स को 30 दिन की वैधता वाले रिचार्ज प्लान और बिना डाटा वाले सिर्फ कॉलिंग व एसएमएस प्लान के विकल्प मिलेंगे.
राघव चड्ढा ने याद दिलाया कि उन्होंने 11 मार्च 2026 को संसद में 28 दिन वाले रिचार्ज प्लान की समस्या को प्रमुखता से उठाया था. उन्होंने कहा था कि एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन 28 दिन की साइकिल होने के कारण उपभोक्ताओं को मजबूरी में साल में 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता था. अब पूरे 30 दिन की वैधता वाले प्लान आने से ग्राहकों को साल में सिर्फ 12 बार ही मंथली रिचार्ज करना होगा.
Good news for Prepaid Mobile Users in India
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 27, 2026
The Govt just introduced Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026, consumers will now have:
• 30-day recharge plans, reducing the need for 13 monthly recharges to 12 in a year
• Voice and SMS-only plans… pic.twitter.com/mfWVfMWNqR
संसद में उठाए गए दूसरे मुद्दे का जिक्र करते हुए सांसद ने कहा कि देश में ऐसे कई बुजुर्ग, ग्रामीण और कम बजट वाले उपभोक्ता हैं जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते और उन्हें मोबाइल डाटा की जरूरत नहीं होती. ट्राई के नए दिशानिर्देशों के बाद अब दूरसंचार कंपनियां केवल इनकमिंग और आउटगोइंग सुविधा वाले वॉइस और एसएमएस प्लान पेश करेंगी. इससे उपभोक्ताओं को केवल उन्हीं सेवाओं का भुगतान करना होगा जिनका वे उपयोग करते हैं.
इस फैसले का स्वागत करते हुए राघव चड्ढा ने इसे 'रचनात्मक और सकारात्मक राजनीति' का एक बेहतरीन उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि जब कोई जन प्रतिनिधि संसद में जनता की आवाज उठाता है और सरकार उस पर त्वरित फैसला लेती है, तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है. उन्होंने सरकार और ट्राई का आभार व्यक्त करते हुए आम लोगों को इस बड़ी सफलता की बधाई दी.