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नई संसद में लागू होगा नया ड्रेस कोड, जानें क्यों पोशाक को लेकर हो सकता है बवाल

New Dress Code In Parliament: संसद भवन में सुरक्षाकर्मी, ड्राइवर, मार्सल समेत तमाम कर्मचारियों की यूनिफॉर्म बदल दी गई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं. आइये जानते हैं इस नई यूनिफॉर्म में क्या-क्या खास है.

Srishti Srivastava
नई संसद में लागू होगा नया ड्रेस कोड, जानें क्यों पोशाक को लेकर हो सकता है बवाल

नई दिल्ली: संसद भवन के कर्मचारियों की यूनिफॉर्म बदल दी गई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 19 सितंबर यानि गणेश चतुर्थी के दिन पुरानी संसद भवन से नई संसद भवन में विविधत पूजा से साथ प्रवेश कराया जाएगा. नई संसद में एंट्री के साथ ही यहां काम करने वाले इम्‍प्‍लॉयीज को नई पोशाक भी सौंप दी जाएगी. नए यूनिफॉर्म को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इनमें भारतीय परंपरा की झलक दिखाई दे.

 

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किसकी कैसी यूनिफॉर्म?
बता दें कि संसद के कर्मचारियों की नई यूनिफॉर्म को  नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) ने डिजाइन किया है. इसकी तस्वीरें भी अब साझा कर दी गई हैं. संसद की कार्यवाही में शामिल रहने वाले 5 विभागों के लोगों को बिल्कुल नए अंदाज में देखा जा सकेगा. इनको 5 श्रेणी में बांटा गया है. पहला ऑफिसर, दूसरा चैंबर अटेंडेंट, तीसरा संसद के सुरक्षाकर्मी, चौथा संसद में कार्यरत ड्राइवर और पांचवा दोनों सदनों में मौजूद रहने वाले मार्शल.

 

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मणिपुरी पगड़ी में नजर आएंगे मार्सल
नए यूनिफॉर्म में मार्सल कोट-पैंट की बजाय क्रीम रंग के कुर्ता और पायजामा में नजर आएंगे. इसी के साथ उन्हें गुलाबी रंग का बंद गला जैकेट दिया गया है. इसके अलावा वो मणिपुरी पगड़ी में नजर आने वाले हैं. 

 

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साड़ी पहनेंगी महिला कर्मचारी
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि संसद के सुरक्षा कर्मचारी पीले रंग की  के बजाय सेना की वर्दी जैसी पोशाक में नजर आएंगें. वहीं, महिला कर्मचारियों को साड़ी दिया गया है. 

 

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किसे नहीं पहनना है यूनिफॉर्म?
ऑफिसर श्रेणी के उन्हीं कर्मचारियों को ड्रेस पहनना होगा जो रोजाना संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं. मसलन दोनों सदनों के टेबल ऑफिसर, प्रोटोकाल ऑफिस, संसद में मौजूद टेबल ऑफिस आदि में कार्यरत कर्मचारियों को नया ड्रेस धारण करना होगा, जबकि पार्लियामेंट के सामान्य कर्मचारी जो जनरल वर्क में कार्यरत होते हैं उन्हें ये नहीं पहनना होगा. जैसे कमिटी में, लाइब्रेरी में, एनेक्सी बिल्डिंग के समिति कार्यालय आदि में कार्यरत कर्मचारियों को पहनने की बाध्यता नहीं होगी.