Aparajita Women and Children Bill : आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सरकार ने विधानसभा में महिला सुरक्षा पर एक बिल पेश किया है. कानून मंत्री मोलॉय घटक ने एक विधेयक पेश किया है. इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक( पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 नाम दिया है.
इस बिल में दोषी को 10 दिन में मौत की सजा देने का प्रस्ताव रखा गया है. साथ ही मामले की जांच 36 दिन में पूरी करने के लिए कहा गया है. बिल को पारित करने के लिए 2 सितंबर से दो दिन विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया है.
माना जा रहा है कि विधानसभा में ये बिल आज ही पास हो जाएगा. भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने रविवार को कहा कि हमने फैसला किया है कि ममता बनर्जी के इस विधेयक का समर्थन करेंगे.
आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश हुए अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक बिल की तीन प्रमुख बाते हैं, जो दुष्कर्म के दोषियों को कड़ी सजा देने का प्रावधान कर रही हैं.
बता दें कि इस बिल की ये तीन बड़ी बातें है जिसे केंद्र सरकार के कानून में संशोधन के बाद पेश किया गया है. केंद्र सरकार का दुष्कर्म को लेकर जो कानून है, उसमें पूरी तरह से बदलाव नहीं किया जाएगा. मगर इस नए कानून के जरिए 21 दिनों में न्याय सुनिश्चित होगा. अगर 21 दिनों में फैसला नहीं आ पाता है तो पुलिस अधीक्षक की इजाजत से 15 दिन और मिल जाएंगे. यह समवर्ती सूची में है और हर राज्य को संशोधन करने का अधिकार है.
कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद हत्या कर दी गई थी. बंगाल में आज भी डॉक्टर इस घटना को लेकर आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं.