Maharashtra Rape Case: महाराष्ट्र के ठाणे शहर में 13 साल की दिव्यांग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में IIT खड़गपुर के एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने गुरुवार को पीड़ित लड़की की मां की शिकायत के आधार पर 23 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया है.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर लड़की को नए कपड़े दिलाकर फुसलाया और फिर अपराध को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपी के मोबाइल से यौन उत्पीड़न का एक वीडियो बरामद किया है, जिसमें कई लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें भी हैं.
आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि आगे की जांच जारी है और संदेह है कि आरोपी ने पहले भी और महिलाओं को निशाना बनाया होगा.
बता दें कि सप्ताहभर पहले ठाणे में ही एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी 17 साल की रिश्तेदार से बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. स्पेशल जज ए डी हरने ने आरोपी जीवन अशोक वडविंडे को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपों का दोषी पाया है.
जज ने पीड़िता के सबूत पर काफी जोर दिया, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र शामिल थे. उन्होंने कहा कि आरोपी ने पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया और उसे गर्भवती कर दिया, जो एक गंभीर अपराध है.
IIT खड़गपुर के छात्र की गिरफ्तारी और ठाणे कोर्ट के हालिया फैसले से यह साफ होता है कि कानून महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है. हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसे मामलों में न्याय होगा और अपराधियों को सजा मिलेगी.