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'माता बनी कुमाता', बच्ची को बियर पिलाकर दोस्त से कराती थी रेप, खौफनाक है मामला

केरल में एक मां ने अपनी 12 साल की बेटी को बीयर पिलाई और अपने साथी से बलात्कार करवाया. बच्ची को संबंध बनाते देखने पर मजबूर किया. स्पेशल कोर्ट ने मां और उसके साथी को 180 साल जेल और 11.7 लाख जुर्माना दिया. मामला चाइल्ड लाइन के जरिए सामने आया.

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Edited By: Babli Rautela
POCSO -India Daily
Courtesy: Grok- AI

तिरुवनंतपुरम: केरल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक मां ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ घिनौना व्यवहार किया. स्पेशल कोर्ट ने मां और उसके पुरुष साथी को कुल 180 साल की सजा सुनाई है. दोनों पर 11.7 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. यह घटना पलक्कड़ और मलप्पुरम इलाकों में हुई. पीड़िता की उम्र महज 12 साल थी. कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट और अन्य कानूनों के तहत दोषी ठहराया है.

महिला तिरुवनंतपुरम की रहने वाली है और उसकी उम्र 30 साल है. वह पहले पति और बेटी के साथ रहती थी. फोन पर 33 साल के पुरुष से संपर्क हुआ. फिर वह उसके साथ भाग गई. दोनों पलक्कड़ और मलप्पुरम में रहे. बच्ची भी उनके साथ थी. पुरुष ने दिसंबर 2019 से नवंबर 2020 तक बच्ची के साथ कई बार यौन हिंसा की. यह सिलसिला दिसंबर 2020 से अक्तूबर 2021 तक चला. मां पर आरोप है कि उसने साथी को अपराध के लिए उकसाया. वह बच्ची को दोनों के संबंध बनाते देखने पर मजबूर करती थी.

बेटी को डरा धमका के दिखाती थी अश्लील वीडियो

महिला बच्ची को पोर्न वीडियो दिखाती थी. बीयर पिलाती थी ताकि बच्ची चुप रहे. धमकी देती थी कि उसके दिमाग में सीसीटीवी लगा है. अगर किसी को बताया तो पता चल जाएगा. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में इन सब बातों को साबित किया. जज अशरफ एएम ने सभी आरोप सही पाए. दोनों को पॉक्सो एक्ट आईपीसी और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कई हिस्सों में दोषी माना.

महिला मलप्पुरम थाने गई. उसने माता पिता पर आधार कार्ड नहीं देने का आरोप लगाया. पुलिस ने दस्तावेज देने को कहा. जब पुलिस महिला के घर पहुंची तो पोती देखने की बात कही. आरोपी ने मना कर दिया. पड़ोसियों ने बताया कि बच्ची की हालत खराब है. उसे खाना नहीं मिल रहा. फिर चाइल्ड लाइन से संपर्क हुआ. बच्ची को स्नेहिता सेंटर भेजा गया. वहां बच्ची ने सारी बात बताई.

पुलिस से कैसे किया भंडाफोड़?

विशेष लोक अभियोजक सोमसुंदरन ए ने कहा कि महिला पति और बच्ची के साथ तिरुवनंतपुरम में रहती थी और फोन पर बातचीत के जरिए 33 साल के आरोपी के संपर्क में आई थी. इसके बाद वह आरोपी के साथ भाग गई थी और दोनों पलक्कड़ और मलप्पुरम में साथ रहे. खास बात है कि इस दौरान बच्ची भी उनके साथ ही थी. महिला की उम्र 30 साल है.

उन्होंने कहा, पुलिस ने महिला के पैरेंट्स को सर्टिफिकेट देने के लिए कहा था. जब वह महिला के घर पहुंचे और कहा कि वह पोती को देखना चाहते हैं, तो आरोपी ने इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, बाद में पड़ोसियों ने बताया कि घर में बच्ची की हालत खराब है और उसे भोजन भी नहीं दिया जा रहा है. इसके बाद उन्होंने चाइल्ड लाइन से संपर्क किया और बच्ची को स्नेहिता सेंटर पहुंचाया. यहां बच्ची ने उसके साथ हुई वारदात को बताया.