नई दिल्ली. आज से अगस्त का महीना लग गया है. 31 जुलाई तक कई ऐसे नियम थे जो 1 अगस्त से बदल गए हैं. इन नियमों के बदलने से आम नागिरक के दैनिक जीवन में असर पड़ सकता है. आइए जानते हैं कौन-कौन से नियम बदले हैं.
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ITR फाइल पर जुर्माना
वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 के लिए आयकर विभाग (Income Tax) ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की थी. जो जा चुकी है. अगर आपने अभी तक अपना रिर्टन नहीं फिल किया है तो आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. आयकर नियम 1961 की धारा 234F के तहत 2022-23 में जिस भी नागिरक की आय 5 लाख है उन्हें अब आईटीआर फाइल करने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा. 5 लाख से अधिक वार्षिक आय वालों को 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
इतने दिन बंद रहेंगे बैंक
अगस्त में बैंकों में बड़ी छुट्टियां हैं. इस महीने में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे. इसमें शनिवार और रविवार भी शामिल हैं. स्वतंत्रता दिवस पर भी बैंक बंद रहेंगे. महीने में इतने दिनों तक बैंक बंद होने से आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है. अगर आपका भी बैंक में कुछ काम है तो उसे करा लीजिए नहीं तो छुट्टियों की वजह से आकपा काम लटक सकता है.
LPG सिलेंडर हुआ सस्ता
आम नागरिकों के लिए ये बहुत अच्छी ख़बर हैं. जहां एक ओर टमाटर के दामों में आग लगी है दूसरी ओर एलपीजी सिलेंडेर सस्ता हुआ है. एलपीजी सप्लाई करने वाली कंपनियों ने कीमतों में कटौती की है. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 100 रुपये सस्ता हुआ है. देश की राजधानी दिल्ली में जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1780 रुपए का मिलता था अब वह 1680 रुपए का मिलेगा.
ई-इनवॉइसिंग योजना
1 अगस्त से व्यवसायों को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है. आज से ई-इनवॉइसिंग योजना के तहत अधिक से अधिक व्यवसायों को जोड़ा जाएगा. इस योजना का उद्देश्य है कि बिजनेस-टू-बिजनेस ट्रैक किया जाए. और छोटे उद्योगों को जीएसटी से जोड़े बिना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचने की अनुमति दी जाए.
SBI ने बढ़ाई डेट
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी अमृत कलश योजना की डेट बढ़ा दी है. अब इस स्कीम में निवेश की तिथि को बढ़ाकर 15 अगस्त कर दिया गया है. इस स्कीम के तहत जो भी खाता धारक 400 दिनों के लिए फिक्सड डिपॉजिट करवाता है उसे 7.1 प्रतिशत का रिटर्न मिलेगा. वहीं सीनियर सिटजन को 7.6 फीसदी का रिटर्न मिलेगी.
QR कोड को लेकर क्या अपडेट है?
महाराष्ट्र में रहने वालों के लिए बड़ी ख़बर है. महाराष्ट्र रियल स्टेट रेगुलेटर ने महाराष्ट्र रियल स्टेट रेगुलेटर विज्ञापन में 1 अगस्त से क्यूआर कोड लगाने को कहा है. ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि घर खरीदने वालों को जानकारी बड़े आराम से और तुरंत मिल सके. विज्ञापन में QR नहीं लगाने पर डेवलपर्स को 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.