नई दिल्ली: एयर होस्टेस गीतिका शर्मा केस में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को बरी कर दिया है. गीतिका शर्मा केस में दिल्ली की एक अदालत द्वारा मुकदमा चलाने के बाद पूर्व मंत्री को 2012 में गीतिका शर्मा के साथ रेप और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी. आपको बता दें, गीतिका शर्मा गोपाल कांडा की कंपनी एमडीएलआर एयरलाइंस में काम करती थीं. उन्होंने अपने सुसाइड नोट में कांडा पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था.
आपको बता दें कि गीतिका शार्मा 5 अगस्त 2012 को उत्तर-पश्चिम दिल्ली में अपने अशोक विहार स्थित आवास पर मृत पाई गई थीं. उन्होंने अपने सुसाइड नोट में गोपाल कांडा पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था. इसके बाद गोपाल कांडा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था. गितिका के परिवारवालों ने गांडा के खिलाफ आरोप लगाया कि इनके वजह से गीतिका ने आत्म हत्या की है.
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इस मामले में गोपाल कांडा के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में), धारा 506 (आपराधिक धमकी देने के आरोप में), 201(सबूत नष्ट करने के आरोप में), 120बी (आपराधिक साजिश) और 466 (जालसाजी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.
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