नई दिल्ली: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजे अदालत के अंतिम आदेश पर निर्भर करेंगे. हाई कोर्ट ने चुनाव में धांधली की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
विजेता उम्मीदवारों की सूची देने का दिया निर्देश
कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई के करते हुए कहा कि चुनाव परिणामों की घोषणा रिट याचिका में पारित हो सकने वाले आदेशों पर निर्भर करेगी. इसके अलावा कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को विजेता उम्मीदवारों की सूची देने को कहा है.
पंचायत चुनाव में धांधली को लेकर सुनवाई कर रहा हाई कोर्ट
बता दें कि राज्य में 8 जुलाई को हुए पंचायत चुनावों को लेकर कोर्ट में कई याचिका दायर की गई हैं. इन याचिकाओं में बड़े पैमाने पर हिंसा और धांधली का आरोप लगाते हुए करीब 50 हजार मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. इससे पहले चुनाव आयोग ने लगभग 604 हिंसाग्रस्त मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द करते हुए दोबारा मतदान कराया था.
मतदान में धांधली को लेकर पेश किया गया वीडियो
मतदान में हुई कथित धांधली को लेकर याचिकाकर्ता ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने इस वीडियो की प्रति राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार और केंद्र के वकीलों को बुधवार तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. वहीं हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को करेगा.
अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रही राज्य सरकार- कोर्ट
मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि यह बहुत चिंताजनक है कि नतीजों की घोषणा के बाद भी राज्य हिंसा को नहीं रोक पा रहा है. कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य सरकार अपने नागिरिकों की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है यह एक बहुत गंभीर विषय है.
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