रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मार्केटिंग प्रमुख ने सोमवार को दावा किया कि उन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आदेश पर भगदड़ की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया. कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष बोलते हुए निखिल सोसले के वकीलों ने कहा कि अधिकारियों द्वारा उनकी गिरफ्तारी का कोई आधिकारिक आधार घोषित नहीं किया गया. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कब्बन पार्क पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बेंगलुरु भगदड़ का मामला सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया था.
वकील ने कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया, हमारे मामले में गिरफ्तारी सुबह 4.30 बजे हुई और कब्बन पार्क में नहीं बल्कि सीसीबी ने एयरपोर्ट पर की. यह गिरफ्तारी किसी जांच के आधार पर नहीं बल्कि सीएम के आदेश पर हुई है. सुनवाई के बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक उच्च न्यायालय यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेता कि सोसले की गिरफ्तारी अवैध थी, तब तक उन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती.
चारों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
बेंगलुरु पुलिस ने भगदड़ की घटना के सिलसिले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के अध्यक्ष रघु राम भट, सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ईएस जयराम को गिरफ्तार किया. चारों आरोपियों को 6 जून को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के संबंध में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग करते हुए सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. आईपीएल टीम के मालिक रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स लिमिटेड (आरसीएसएल) ने दायर याचिका में कहा है कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है.
बेंगलुरू भगदड़ में 11 लोगों की मौत
बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ की स्थिति के कारण कुल 11 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. यह घटना स्टेडियम के बाहर आरसीबी की 18 साल में पहली आईपीएल खिताबी जीत के उपलक्ष्य में प्रशंसकों की भारी भीड़ के कारण हुई. 35,000 लोगों की क्षमता वाले स्टेडियम के अंदर और बाहर लगभग आठ लाख प्रशंसकों के एकत्र होने के बाद जश्न जानलेवा हो गया .