Atul Subhash suicide case: अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया को बेंगलुरु की सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी है. निकिता की मां निशा और उसके भाई अनुराग सिंघानिया को भी कोर्ट ने बेल दी. यह मामला आत्महत्या के लिए उकसाने का है, जिसमें अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने अपनी पत्नी और उसके परिवार द्वारा किए गए उत्पीड़न का आरोप लगाया था.
अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया ने बेंगलुरु की सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी. पहले उन्होंने कर्नाटका उच्च न्यायालय से यह अनुरोध किया था कि सत्र न्यायालय को उनकी जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए. उच्च न्यायालय ने इस पर सत्र न्यायालय को आज (4 जनवरी) तक याचिका पर फैसला करने के लिए कहा था.
#WATCH | Atul Subhash suicide case | Bengaluru Karnataka: Public Prosecutor Ponnanna says, "All the three, the wife, brother-in-law and mother-in-law had come before the Sessions Court for bail and now it's been allowed. We have yet to look into the order in detail. Once the… pic.twitter.com/wo2vbkRHcW
— ANI (@ANI) January 4, 2025
14 दिसंबर को निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था, जबकि उनकी मां और भाई को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था. अतुल सुभाष ने अपनी आत्महत्या से पहले एक वीडियो और 24 पृष्ठों का नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने अपनी वैवाहिक समस्याओं, उत्पीड़न और उनकी पत्नी और उसके रिश्तेदारों द्वारा किए गए शोषण और extortion के प्रयासों का उल्लेख किया था.
अतुल ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी और उसके रिश्तेदारों ने उनके खिलाफ "झूठे" मामले दर्ज कराए और "लगातार उत्पीड़न" किया, जिसके कारण वह आत्महत्या करने को मजबूर हुए.
अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की शादी 2019 में हुई थी, और 2020 में उनके एक बेटे का जन्म हुआ था. अतुल के परिवार ने अब अपने पोते की कस्टडी की मांग की है. अतुल के पिता पवन कुमार ने कहा, "मेरा बेटा अंदर से टूट चुका था. अपनी पत्नी और ससुरालवालों द्वारा किए गए शोषण को वह किसी से कह नहीं पाया. उसकी आत्महत्या नोट में भी यह लिखा था कि उनके माता-पिता को उनके बेटे की कस्टडी दी जाए."