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करोड़ों की धोखाधड़ी केस के बीच क्यों लंदन जाना चाहते हैं शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा? कोर्ट में लगाई गुहार

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी देकर अपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को सस्पेंड करने की मांग की है, ताकि वे लंदन में कुंद्रा के बीमार पिता से मिल सकें. यह LOC मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग द्वारा दर्ज 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के केस से जुड़ा है.

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Edited By: Babli Rautela
करोड़ों की धोखाधड़ी केस के बीच क्यों लंदन जाना चाहते हैं शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा? कोर्ट में लगाई गुहार
Courtesy: Instagram

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेस मैन पति राज कुंद्रा एक बार फिर कानूनी मुश्किलों के बीच फंसे दिख रहे हैं. इस जोड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने की मांग की है. उनका कहना है कि राज कुंद्रा के पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और उनका लंदन जाना बेहद जरूरी है.

यह पूरा मामला मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत से जुड़ा है. लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के डायरेक्टर दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि 2015 से 2023 के बीच दंपति ने उन्हें अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में पैसे लगाने के लिए प्रेरित किया. उनका आरोप है कि उन्हें हर महीने रिटर्न और बिजनेस के विस्तार का वादा किया गया, लेकिन करीब साठ करोड़ रुपये को कथित तौर पर दंपति ने अपने पर्सनल फायदे के लिए डायवर्ट कर लिया.

राज कुंद्रा के पिता की हालत गंभीर

दंपति की याचिका में कहा गया है कि कुंद्रा के पिता की तबीयत तेजी से बिगड़ रही है. दस नवंबर को उन्हें आयरन अमोनिया की बिना वजह कमी का पता चला, जिससे गंभीर खून की कमी और अन्य जटिलताएं पैदा हो गई हैं. रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें दोबारा कैप्सूल एंडोस्कोपी या डबल बैलून एंटरोस्कोपी की सलाह दी गई है.

याचिका में दावा किया गया है कि उन्हें बार बार सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उनकी हालत लगातार नाजुक होती जा रही है. इसी वजह से दंपति ने हाई कोर्ट से बीस जनवरी दो हजार छब्बीस तक लंदन जाने की इजाजत देने की अपील की है.

कोठारी ने दिया झूठी गवाही की अर्जी का तर्क

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता दीपक कोठारी के वकील ने समय की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने शिल्पा शेट्टी के खिलाफ झूठी गवाही की अर्जी दी है. उनका दावा है कि पिछली अर्जी में शेट्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट को अटेस्ट करने वाले नोटरी ने यह कहा कि उन्होंने शेट्टी को दस्तावेज पर साइन करते हुए नहीं देखा. साथ ही दो दस्तावेजों पर किए गए साइन में समानता नहीं है. इसके बाद शेट्टी के वकील ने कहा कि उन्हें इस अर्जी की कोई प्रति नहीं मिली है और जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए.

जस्टिस अजय गडकरी और आर आर भोंसले की बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की है. अब अगली तारीख पर यह साफ होगा कि दंपति को विदेश जाने की अनुमति मिलेगी या नहीं.