मुंबई: मुंबई में चर्चित ओशिवारा फायरिंग मामले में एक्टर और सेल्फ-प्रोक्लेम्ड फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान को बड़ी राहत मिली है. मुंबई की अंधेरी कोर्ट ने उन्हें 30 जनवरी 2026 को जमानत दे दी. जमानत के लिए उन्हें मात्र 25,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड भरना पड़ा. यह मामला 18 जनवरी 2026 को ओशिवारा इलाके में हुई घटना से जुड़ा है, जहां एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर दो गोलियां चलाई गई थीं.
पुलिस का दावा है कि ये गोलियां KRK की लाइसेंस्ड हथियार से निकली थीं. पुलिस ने 23 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार किया था और पूछताछ के दौरान KRK ने कथित तौर पर गोली चलाने की बात मानी थी. हथियार जब्त कर लिया गया है और पुलिस ने उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.
केआरके के वकील सना रईस खान ने कोर्ट में दलील दी कि गिरफ्तारी गैरकानूनी थी. उन्होंने कहा कि BNSS की धारा 35(3) के तहत जरूरी नोटिस नहीं दिया गया और न ही संविधान के अनुच्छेद 22(1) के मुताबिक गिरफ्तारी के ठोस आधार बताए गए. वकील ने इसे प्रक्रियागत उल्लंघन बताया, जिससे पूरी गिरफ्तारी अमान्य हो जाती है. KRK ने खुद दावा किया कि यह घटना दुर्घटनावश हुई.
उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति उनके खिलाफ साजिश रच रहा है, क्योंकि वे फिल्म इंडस्ट्री में अपनी फिल्म समीक्षाओं और कमेंट्री के कारण कई लोगों के निशाने पर हैं. KRK का कहना है कि वे बिजनेसमैन हैं, मुंबई में लंबे समय से रहते हैं और भागने की कोई संभावना नहीं है. उन्होंने घटना में किसी की जान को खतरा पहुंचाने का इरादा न होने की बात कही. उनके वकील ने आगे कहा कि दो अलग-अलग फ्लैट्स पर फायरिंग हुई, लेकिन दोनों बिल्डिंग्स के बीच 400 मीटर का फासला है, जबकि हथियार की रेंज सिर्फ 20 मीटर है. ऐसे में यह तकनीकी रूप से असंभव लगता है.
KRK ने इसे फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों द्वारा बदला लेने की कोशिश बताया. यह मामला BNSS और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज है. KRK पहले भी कई विवादों में रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट्स और अन्य केस, लेकिन इस बार जमानत मिलने से वे राहत की सांस ले रहे हैं. पुलिस जांच जारी है और आगे क्या होता है यह देखना दिलचस्प होगा.