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हाईकोर्ट से केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज, क्या CM पद से देंगे इस्तीफा?

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India Daily Live
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने ईडी की रिमांड और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. अपनी याचिका में अरविंद केजरीवाल ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी एक सोची समझी चाल थी जिसका उद्देश्य लोकसभा चुनाव से पहले AAP को नुकसान पहुंचाना था.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और 22 मार्च 2024 के रिमांड आदेश को वैध मानते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है और रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता है. न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी, जिसके कारण उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा.