दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित इलाके में आज सैकड़ों घरों पर बुलडोजर एक्शन होना था. कुछ घरों पर बुलडोजर चल ही पाया था कि इतने में ही हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी. शनिवार को बुलडोजर चलाकर यहां 112 घरों को गिराया जाना था. इससे पहले खैबर पास के 250 घरों को पहली बार 16 जुलाई को ध्वस्त कर दिया गया था अधिकारियों ने घोषणा की थी कि बचे हुए 112 घरों को शनिवार को गिरा दिया जाएगा.
घरों को गिराने के लिए शनिवार को खैबर पास में भारी संख्या में दल-बल तैनात किया गया था. अभी कुछ ही घरों पर बुलडोजर कार्रवाई हो पाई थी कि इतने में ही दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इस बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश आ गया. कोर्ट ने लोगों को 30 सितंबर तक अपने घरों को खाली करने का समय दिया है. बता दें कि खैबर पास की 32 एकड़ जमीन पर लोगों ने अवैध रूप से घर बना रखे थे.
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