नई दिल्ली: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिना आईडी प्रूफ के 2000 के नोट बदले जाने के आरबीआई (RBI) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, यानि बिना आईडी प्रूफ के 2000 के नोट बदले जा सकेंगे.
RBI के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह RBI का पॉलिसी डिसीजन है, कोर्ट ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय से सवाल किया कि जब आप सब्जीवाले को 2000 का नोट देते हैं तो क्या वह आपसे आईडी प्रूफ मांगेगा? कोर्ट ने कहा कि यह शासन का मसला है और इन नोटों का बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो क्या आप कहेंगे कि सभी अवैध हैं?
RBI के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 मई को अपने फैसले में कहा था कि यह आरबीआई का पॉलिसी डिसीजन है और इसमें कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए.
इसके बाद अश्विनी उपाध्याय ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2 बार इस मामले की अर्जेंट सुनवाई करने की भी अपील की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि आरबीआई ने 19 मई को दो हजार के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया था. फैसले के तीन दिन बाद पूरे देश में इन नोटों को बैंकों में जमा करने की प्रोसेस शुरू हो गया था. आरबीआई ने कहा है कि अब तक उसे 2000 के 76% नोट वापस मिल चुके हैं.
इन नोटों की कुल कीमत 2.72 लाख करोड़ रुपए है. ये नोट 30 सितंबर 2023 तक ही बदले जा सकते हैं. आप एक बार में किसी भी बैंक से 2 हजार के अधिक 10 नोट बदलवा सकते हैं जबकि डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है.
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