EPF Passbook: बहुत से लोग अपना काम पूरा करने के बाद अपने गृहनगर वापस चले जाते हैं. ऐसे में उन्हें पेंशन पाने के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के 68 लाख पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है.
ईपीएफओ पेंशनभोगी अब किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे. पेंशन फंड संगठन ईपीएफओ द्वारा देश भर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) शुरू की जा रही है.
यह व्यवस्था शुरू होने के बाद कोई भी लाभार्थी किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेगा. अब पेंशन शुरू करते समय वेरिफिकेशन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है. साथ ही, राशि जारी होने के बाद इसे तुरंत जमा कर दिया जाएगा, श्रम मंत्रालय को सूचित किया गया.
पीटीआई ने इस संबंध में रिपोर्ट दी है. पूरे भारत में पेंशन सीपीपीएस प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाएगी, जो जनवरी 2025 से लागू होगी. अब पहले की तरह पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ को एक ऑफिस से ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है.
अगर पेंशनभोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या अपना बैंक या शाखा बदलता है. तो भी उसे पेंशन प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी. केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली की पहली परियोजना पिछले साल अक्टूबर में करनाल, जम्मू और श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालयों में पूरी हुई थी.
जिसमें 49 हजार ईपीएस पेंशनधारकों को 11 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई. दूसरा पायलट प्रोजेक्ट नवंबर में 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू किया गया था. जहां 9.3 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लगभग 213 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई. यह पेंशन सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है.
दिसंबर 2024 के लिए, ईपीएफओ ने सभी 122 पेंशन वितरण फील्ड कार्यालयों से संबंधित 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लगभग 1,570 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की. केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि ईपीएफओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सीपीपीएस का पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है.
केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी कहा कि यह एक परिवर्तनकारी पहल है और पेंशनभोगी देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से आसानी से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे.