नई दिल्ली : आप अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हो और अचानक आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आपको घबराने की जरुरत नहीं है. इस नुकसान की भरपाई के लिए आपको परेशान नहीं होना है. इसके कुछ नियम और शर्तों का पालन करके नुकसान की भारपाई कर सकते हैं.
ट्रैफिक नियमों का करें पालन
देश भर में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं. एक्सीडेंट की घटना के बाद एक्सीडेंट करने वाले को नुकसान की भरपाई करनी होती है. अगर आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराए है तब आप इस नुकसान की भरपाई से बच सकते हैं. इसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी से कानूनी समझौता करना होता है. इसके साथ ही आपको ट्रैफिक नियमों को फॉलो करते हुए एक्सीडेंट होने पर इंश्योरेंस क्लेम करने पर मिलता है.
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक लिगल एग्रीमेंट होता है. जिसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं. इसके तहत कंपनी पॉलिसी होल्डर से समझौता करती है कि आपकी गाड़ी से होने वाले किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट से होने वाले नुकसान की भरपाई कंपनी करेगी. इसके बदले में बीमा कंपनी पॉलिसी होल्डर से अच्छा चार्ज करती है. आज के समय में सभी प्रकार के गाड़ियों के लिए इस प्रकार का इंश्योरेंस लेना जरुरी है.
इस इंश्योरेंस के तहत पॉलिसी होल्डर को तब इसका लाभ मिलेगा जब कोई व्यक्ति आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट होने के कारण जख्मी हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है. हालांकि इसके लिए जरुरी है कि एक्सीडेंट के समय आप ट्रैफिक नियमों का पालन सही तरीके से कर रहे हो. आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्य है साथ ही आप नशीले पर्दाथ का सेवन न किए हो. तभी इस इंश्योरेंस का फायदा आपको मिलेगा.
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