भारत में सोने के गहनों, सोने के बिस्किट या सोने के अन्य प्रोडक्ट खरीदने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है. यही कारण है कि हर साल भारत विदेश से बड़ी मात्रा में सोने का आयात करता है. अलग-अलग तरीके से इसकी तस्करी के प्रयास भी किए जाते हैं. क्या आप जानते हैं कि आप अपने घर में कितना सोना रख सकते हैं? इसको लेकर आयकर विभाग के कुछ नियम भी हैं. अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं और मनमाने तरीके से ज्यादा मात्रा में सोना अपने घर में रखते हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. ऐसे में अगर आपको सोना रखना पसंद है तो ये नियम आपके लिए भी बेहद जरूरी हैं.
भारत के लोग दिवाली या धनतेरस जैसे त्योहारों या फिर शादी-विवाह में अपनी क्षमता के अनुसार सोना खरीदते हैं. कई बार लोग इन्हें बैंक के लॉकर में रखते हैं या डिजिटल गोल्ड में भी निवेश करते हैं. यही वजह है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने घर पर सोना रखने के लिए नियम तय किए हैं.
क्या हैं नियम-
इस सीमा से ज्यादा सोना रखने पर आपको आयकर विभाग को जवाब देना पड़ सकता है कि आखिर इतना सोना आपके पास कहां से आया? अगर आपने अपनी घोषित कमाई, खेती या अन्य आय से सोना खरीदा है तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना होगा. विरासत में मिले सोने पर भी टैक्स नहीं देना होता लेकिन उस स्थिति में यह बताना होगा कि यह सोना कहां से आया था?