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'अमेरिका जाना है तो 80 करोड़ रुपये देना होगा', HC ने मशहूर बिजनेसमैन को दे दिया बड़ा झटका

Ashneer Grover: भारत पे के पूर्व मैनेजिंग डायेक्टर अशनीर ग्रोवर को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अमेरिका जाने से पहले ग्रोवर दंपत्ति को 80 रुपये की सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी.

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'अमेरिका जाना है तो 80 करोड़ रुपये देना होगा', HC ने मशहूर बिजनेसमैन को दे दिया बड़ा झटका
Courtesy: Social Media

Ashneer Grover: भारत पे के को फाउंडर और पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर ग्रोवर को दिल्ली उच्च न्यायलय ने बड़ा झटका दिया है. हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर उन्हें और उनकी पत्नी माधुरी जैन को अमेरिका जाना है तो पहले उन्हें 80 करोड़ रुपये की सिक्योरिटी जमा करनी होगी.  कोर्ट ने 24 मई को ये आदेश जारी किया. भारत पे में रहते हुए उनके ऊपर पैसों की हेरा फेरी करने का आरोप लगा था. अशनीर ग्रोवर उन्हीं आरोपों का सामना कर रहे हैं. 

दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि अमेरिका जाने से पहले उन्हें अपना अमीरात कार्ड भी जमा करना पड़ेगा. कोर्ट ने ये आदेश इस लिए दिया ताकि वो गोल्डन वीजा का इस्तेमाल करके  UAE न जा पाएं. आपको बता दें की संयुक्त अरब अमिरात गोल्डन वीजा धारकों को अमिरात कार्ड देती है. 

क्या है UAE का गोल्डन वीजा?

गोल्डन वीजा पाने वालों को संयुक्त राष्ट्र अमितार में 10 साल तक रहने की अनुमति होती है. इस वीजा की मदद से वहां रहकर बिजनेस किया जा सकता है, पढ़ाई की जा सकती है. 

जांच एजेंसियों से शेयर करनी होगी हर एक डिटेल

ग्रोवर दंपत्ति फ्रॉड के आरोपों का सामना कर रहे हैं. उन्होंने समर स्कूल के लिए अपने बच्चों को अमेरिका जाने की अनुमित मांगी थी. कोर्ट ने बीते 22 मई को दोनों को अमेरिका जाने की इजाजत देते हुए उनसे वहां ठहरने, होटल, ट्रैवल और फोन नंबर की जानकारी जांच एजेंसियों को साझा करने को कहा है. 

बारी-बारी से पति-पत्नी जाएंगे अमेरिका

हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक दोनों एक साथ अमेरिका नहीं जा सकते हैं. दोनों बारी-बारी से अमेरिका जाएंगे. अशनीर ग्रोवर 26 मई को अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगे. 14 जून को उनकी वापसी होगी. इसके बाद 15 जून को उनकी पत्नी माधुरी जैन अमेरिका जाएंगी और वह 1 जुलाई को भारत लौटेंगी.