दीपावली के मौके पर उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस देने की मंजूरी दे दी है. इस संबंध में वित्त विभाग ने शासनादेश भी जारी कर दिया है. सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.
सरकार के आदेश के मुताबिक, समूह 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों के साथ समूह 'ख' के उन अराजपत्रित कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा, जिनका ग्रेड पे 4,800 रुपये (लेवल-8) तक है.
पात्र नियमित कर्मचारियों को 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर बोनस दिया जाएगा. इसकी अधिकतम सीमा 6,908 रुपये तय की गई है.
वहीं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अधिकतम 1,184 रुपये बोनस मिलेगा. इसके लिए जरूरी है कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों से लगातार काम किया हो. छह कार्यदिवस वाले कार्यालयों में सालाना कम से कम 240 दिन और पांच कार्यदिवस वाले कार्यालयों में 206 दिन काम करना अनिवार्य है.
बोनस पाने के लिए कर्मचारी का 31 मार्च 2026 को सेवा में होना जरूरी है. इसके अलावा कम से कम छह महीने की लगातार सेवा पूरी करनी होगी. जिन कर्मचारियों की सेवा छह महीने से एक साल के बीच है, उन्हें आनुपातिक आधार पर बोनस दिया जाएगा.
यह आदेश सरकारी विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और विकास प्राधिकरणों के पात्र कर्मचारियों पर भी लागू होगा. हालांकि, स्थानीय निकाय और विकास प्राधिकरण अपने वित्तीय संसाधनों से बोनस का भुगतान करेंगे.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में कर्मचारियों का योगदान सराहनीय है. राज्य सरकार उनके हितों के प्रति संवेदनशील है. दीपावली के अवसर पर दिया जा रहा यह बोनस कर्मचारियों और उनके परिवारों की खुशियों को बढ़ाएगा.