Mathura Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुबह 11.30 बजे सुनवाई होनी है. हाईकोर्ट मथुरा के श्रीकृष्णा जन्मभूमि और शाही ईदगाह से संबंधित कुल 18 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाओं में दावा किया गया है कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन पर किया गया है. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगा. इससे पहले 23 फरवरी को भी इलहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत सिविल वाद की पोषणीयता पर एतराज जताया गया था.
बीते 16 जनवरी को मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर के नियुक्ति पर रोक लगा दी थी. कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा था कि उच्च न्यायालय के आदेश को उसके समक्ष औपचारिक रूप से चुनौती नहीं दी गई थी.
दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर को शाही ईदगाह का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था. इसी आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर फिलहाल अंतरिम रोक रहेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अन्य सभी मामलों में सुनवाई बरकरार रखने के लिए कहा था. इसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों कहा था कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर को लेकर चल रहे विवाद से संबंधित याचिकाओं पर वह अप्रैल में सुनवाई करेगा.